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थर-थर कांप उठेंगे दंगाई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मिलती है ऐसी सजा
योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाएगी। हम उनसे संपत्ति के नुकसान का बदला लेंगे और उनसे नुकसान हुई संपत्ति की कीमत वसूल करेंगे।
लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संसोधन कानून(CAA) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा करने वाले दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाएगी। हम उनसे संपत्ति के नुकसान का बदला लेंगे और उनसे नुकसान हुई संपत्ति की कीमत वसूल करेंगे।
दंगाइयो से निपटने के लिए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सवाल है कि अक्सर विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है। क्या सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रव करने वालों से इसकी कीमत वसूल कर सकती है? इस बारे में कानून क्या कहता है?
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क्या दंगाइयों से वसूली जा सकती है नुकसान की कीमत
इस बारे में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 है। इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
कानून के मुताबिक सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के दोषी को तब तक जमानत नहीं मिल सकती, जब तक कि वो नुकसान की 100 फीसदी भरपाई नहीं कर देता है।
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 केंद्रीय कानून है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों ने इस बारे में अपने-अपने कानून बना रखे हैं। केंद्रीय कानून के अलावा राज्यों के कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में दोषियों को सजा सुनाई जाती है।
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