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इमरान पर केस दर्ज: इस ‘नापाक’ हरकत की भारत में मिलेगी सजा
इमरान खान पर विनय कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ उगले गए बयानों से हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। इससे दुखी होकर विनय कुमार पांडेय ने कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान अभी तक तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में वह भरसक प्रयास कर रहा है कि वह हर तरीके से भारत को परेशान कर सके। अब आलम ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री भारत को परमाणु और आतंकी हमले की धमकी दे रहे हैं।
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यही नहीं, पाकिस्तान बार्डर से घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि, वह इसमें लगातार नाकामयाब हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया, जहां उसको मुंह की खानी पड़ी। वहीं, अब इमरान खान के खिलाफ यूपी के महराजगंज की सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर किया गया है।
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सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने इमरान खान के खिलाफ 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा इस केस की अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को की जाएगी।
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महराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है।
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इमरान खान पर विनय कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ उगले गए बयानों से हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। इससे दुखी होकर विनय कुमार पांडेय ने कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया।