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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 तय की गई है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत यह फैसला लिया गया है।

Newstrack
Published on: 30 Dec 2020 2:38 PM GMT
टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक राहतभरी खबर का ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे को बढ़ा दिया है। इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। इसकी जानकारू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है।

विभाग ने तारीखों का किया विस्तार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 तय की गई है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत यह फैसला लिया गया है। बता दें कि घरेलू लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय के साथ टैक्स ऑटिड रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने की तारीख भी आगे बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। तो वहीं, 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत घोषणा की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है।

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विभाग ने दी जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर समय सीमा के विस्तार पर प्रेस विज्ञप्ति शेयर किया है। इस दौरान डिपार्टमेंट ने जानकारी साझा करते हुए लिखा है, “COVID-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं द्वारा सामना की जा रही निरंतर चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार आगे विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों का विस्तार करती है।“



बोर्ड ने 1.33 करोड़ टैक्सपेयर्स को जारी किया रिटर्न

आपको बताते चलें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल से 27 दिसंबर 2020 के बीच कुल 1.33 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.56,624 करोड़ रुपये का रिटर्न जारी किया है। 1,31,11,050 मामलों में 50,554 करोड़ रुपये का रिटर्न जारी किया गया है, जबकि 2,03,334 मामलों में 1,06,069 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।

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