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1 अक्टूबर से 5 बड़े नियमों में बदलाव, तीसरा वाला सीधे आपकी जेब पर डालेगा असर

1 अक्टूबर से कई पुराने नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है।

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Published on: 30 Sept 2020 11:25 AM IST
1 अक्टूबर से 5 बड़े नियमों में बदलाव, तीसरा वाला सीधे आपकी जेब पर डालेगा असर
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मालूम हो कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से कई पुराने नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। तो आइये हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्टूबर से बदल सकती हैं।

विदेश में पैसे भेजने पर 5% टैक्स

यदि आपके घर के बेटा-बेटी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको हर महीने उन्हें पैसा भेजना पड़ता है तो इस खबर को पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है।

वित्त अधिनियम, 2020 ने इस संबंध में धारा 206C में एक नईउपधारा (1G) डाला जोड़ दी है। जिसके बाद से 1 अक्टूबर से भारत के बाहर पैसे भेजने पर पांच फीसद की दर से स्रोत (टीसीएस) पर एकत्र कर लगाया जाएगा।लेकिन यदि पैसे का ट्रांसफर उच्च शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज से किया जाता है, तो टीसीएस दर पैसे का 0.5 फीसद होगी।

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पश्चिम बंगाल में खुलेंगे सिनेमा हाल

1 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में सिनेमा हॉल, सभी संगीत, नृत्य, गायन और जादू शो के लिए 50 प्रतिभागियों या उससे कम के साथ फिर से शुरू किया जायेगा।

घर, कार और पर्सनल लोन रेट होंगे कम

1 अक्टूबर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए अपने खुदरा और MSME कर्जों को बाहरी ब्याज दर बेंचमार्क से जोड़ना कम्पलसरी कर दिया था और इस उत्पाद के लॉन्च का मतलब है कि घर, कार और पर्सनल लोन की दरें कम हो जाएंगी।

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अब आईटी पोर्टल के माध्यम से वाहन के दस्तावेजों का रखरखाव, ई-चालान

मालूम हो कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अलावा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल पोर्टल में क्रमानुसार रूप से दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को रेग्युलर बेसिस पर दिखाया जाएगा।

सिनेमा हॉल

बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, अमित खरे ने पिछले महीने एमएचए को फिल्म थिएटरों में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था का सुझाव दिया था।

इस योजना के अनुसार, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पहली और अगली पंक्तियों में वैकल्पिक सीटें खाली रखी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद, MHA ने सिनेमाहाल को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी।

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