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मजनूं बने भैया! जोश में पड़ोसन से कर दी ये हरकत, अब बुरा फंसे

अदालत ने एक युवक द्वारा एक शादीशुदा महिला को फ्लाइंग किस करके परेशान करने के मामले में उस युवक को यह सजा सुनाई है । दरअसल, एक महिला ने शिकायत की थी कि पड़ोस में रहने वाला एक शख्‍स अपनी छत से फ्लाइंग किस करके उन्‍हें परेशान करता है । कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है ।

SK Gautam
Published on: 17 Aug 2019 4:02 PM IST
मजनूं बने भैया! जोश में पड़ोसन से कर दी ये हरकत, अब बुरा फंसे
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पंजाब: एक युवक को फ्लाईंग किस देना भारी नहीं बहुत ही भारी पड़ गया ये दिलचस्प घटना पंजाब के मोहाली की है जहां से यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस केस में अदालत ने युवक को तीन साल की सजा सुनाई है।

यह मामला यह है कि अदालत ने एक युवक द्वारा एक शादीशुदा महिला को फ्लाइंग किस करके परेशान करने के मामले में उस युवक को यह सजा सुनाई है । दरअसल, एक महिला ने शिकायत की थी कि पड़ोस में रहने वाला एक शख्‍स अपनी छत से फ्लाइंग किस करके उन्‍हें परेशान करता है । कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है ।

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शिकायत करने के बाद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया शख्‍स

जानकारी के मुताबिक, यह मामला मोहाली के फेज-11 का है । दोषी युवक और पीड़ित महिला फेज-11 की एक ही आवासीय सोसाइटी में रहते हैं । दोषी युवक का नाम विनोद है । पीड़िता के अनुसार, विनोद उनके ऊपर वाली मंजिल में रहता है और जब भी पड़ोसी से उनका सामना होता है तो वह बार-बार उन्‍हें फ्लाइंग किस करके परेशान करने लगता है । पीड़िता की मानें तो कई बार विरोध करने और अपने पति से शिकायत करने के बाद भी विनोद अपनी हरकत से बाज नहीं आया ।

अंत में परेशान होकर पीड़ित महिला ने फेज-11 के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई

महिला ने बताया कि आरोपी ने एक बार उनकी बाजू पकड़ने की भी कोशिश की थी । किसी तरह महिला ने आरोपी से खुद को बचाया और घर आ गई । पुलिस में दी शिकायत में उन्‍होंने बताया कि आरोपी अक्सर उनके साथ छेड़छाड़ करता था और ताने भी मारता था ।

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वहीं, आरोपी ने भी महिला और उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाया था । पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें मिलने के बाद क्रॉस एफआईआर दर्ज की । इसके बाद मामला कोर्ट में जा पहुंचा । जहां सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने पीड़िता और उसके पति को बरी कर दिया । वहीं, आरोपी विनोद को कोर्ट ने तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई ।



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SK Gautam

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