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कोरोना टेस्ट पर FIR: आपके लिए है अनिवार्य, नहीं तो जाना होगा जेल

छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कोरोना से मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। यहां की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि यहां पर रिकवरी रेट नीचे गिरने लगा है।

Shreya
Published on: 21 Aug 2020 2:07 PM IST
कोरोना टेस्ट पर FIR: आपके लिए है अनिवार्य, नहीं तो जाना होगा जेल
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Corona Virus in Chhattisgarh

रायपुर: देश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। देश के ज्यादातर राज्य में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। यहां भी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कोरोना से मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। यहां की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि यहां पर रिकवरी रेट नीचे गिरने लगा है।

बीते सात दिनों में 4,607 मामले हुए दर्ज

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, यहां बीते सात दिनों में कोरोना के चार हजार 607 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 55 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और रायपुर जिला प्रशासन ने आठ प्वाइंट पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा-निर्देश में कोरोना टेस्ट कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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Corona Virus Test

टेस्ट कराया जाना अनिवार्य, नहीं तो होगी FIR

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक, संक्रमण की आशंका होने पर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। संबंधित व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं अगर किसी इलाके में पांच से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा।

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हर हफ्ते होगी अधिकारियों की बैठक

राजधानी रायपुर में 13 जोन बनाए गए हैं। हर जोन में डिप्टी कलेक्टर रेंज के अधिकारियों को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है। यहां कलेक्टर ने अधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई है। यहां पर अधिकारी खुद काम ना करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपना काम छोड़ दे रहे हैं। जिसके बाद अब हर हफ्ते शुक्रवार को सभी अधिकारियों की बैठक होगी।

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corona virus

क्या है दिशा-निर्देश?

अगर किसी व्यक्ति के एक्टिव सर्विलांस या किसी अन्य माध्यम से संक्रमित होने की आशंका है तो संबंधित व्यक्ति का टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। अगर वह टेस्ट से इनकार करता है तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी।

अगर किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों का टेस्ट किया गया है या नहीं। परिवार के एक्टिव सर्विलांस के लिए रिपोर्टिंग नहीं होने पर जिम्मेदार पर कार्यवाही होगी।

लगातार कांटेक्ट सूची में कई मरीजों के नाम और पते गलत मिलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उन्हें ट्रेस करने में देर हुई। इसके लिए अब स्वास्थ्य कर्मचारी सभी मरीजों को क्रॉस चेक करेंगे।

अगर किसी ऑफिस या फिर दुकान में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले या संक्रमित मिला कोई मरीज 14 दिनों में वहां आया और गया हो तो 48 घंटे तक प्रतिष्ठान बंद कर सैनिटाइज कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज होगी।

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राज्य में कोरोना के कुल 18,637 मामले दर्ज

बता दें कि राज्य में बीते दिनों यानी 20 अगस्त 2020 को कुल एक हजार 052 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि आठ लोगों की मौत हुई है। यहां पर कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18 हजार 637 तक जा पहुंची है। जबकि 172 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब छह हजार 726 एक्टिव केस हैं।

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