TRENDING TAGS :
Defamation Case: सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मोदी सरनेम केस में अर्जी खारिज, अब हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस
Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट आज गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। राहुल गांधी सेसन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने आज गुरुवार को फैसला सुनाया। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होने मोदी सरनेम मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी सूरत सेसन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
बता दें कि राहुल गांधी ने बीते तीन अप्रैल को सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित ऱख लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने दलील दी कि, 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है।
23 मार्च को सूरत की एक जिला अदालत ने राहुल गांधी को सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों हैं, के मामले में मानहानि का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 15 हजार जुर्माना लगाया था। हालांकि, कुछ ही देर में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। अदालत ने साथ ही 30 दिन के लिए सजा को स्थगित भी कर दिया है ताकि वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। राहुल ने तीन अप्रैल को अपनी लीगल टीम के साथ सूरत कोर्ट पहुंचे थे और सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सूरत कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी थी।
राहुल गांधी को किस बयान पर हुई सजा?
गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी...और भी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। उनके इस बयान के खिलाफ 13 अप्रैल 2019 को डायमंड सिटी सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और 6 मई को मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा। चार साल तक चली सुनवाई में राहुल तीन बार पेश हुए। उन्होंने अदालत में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। बता दें कि अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई। वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने थे।
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट ने सुनवाई होने से पहले एक ट्वीट कर लिखा था कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ का सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का!
एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के,
बिजली सेठ की, कोयला सेठ का,
सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की,
ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ का
सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का! pic.twitter.com/qUIRYOrtOO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2023