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इन राज्यों में एंट्री बैन: सरकार ने किया सख्त फैसला, लागू हुआ ये नियम

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान में सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। 

Shreya
Published on: 25 March 2021 1:31 PM GMT
इन राज्यों में एंट्री बैन: सरकार ने किया सख्त फैसला, लागू हुआ ये नियम
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इन राज्यों में एंट्री बैन: सरकार ने किया सख्त फैसला, लागू हुआ ये नियम

नई दिल्ली: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत के कई राज्यों में तेजी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं और कोरोना के प्रसार को लेकर रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

बता दें कि करीब पांच महीने के बाद एक दिन में पचास हजार से अधिक भारत में मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान में सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है।

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कर्नाटक में निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं

अब अगर आपको कर्नाटक जाना है तो आपको अपने पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी, जो कि तीन दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये नियम फ्लाइट, बस या प्राइवेट वाहन समेत किसी भी तरह से यात्रा करने वालों के लिए लागू होगा।

vaccination (फोटो- न्यूजट्रैक)

राजस्थान में किसी भी कार्यक्रम की मनाही

इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां पर होली, शब ए बारात के किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। साथ ही किसी अन्य राज्य से राजस्थान आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर वाली RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें कि पहले ये नियम कुछ राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही लागू था।

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बाहरी राज्य वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य

झारखंड में भी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करने का आदेश है। खासकर विमानों से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा निर्देश है कि बस और ट्रेन से आने वाले यात्रियों को चिह्नित कर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिस जानकारी लेते रहा जाए, जिससे किसी में संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे तुरंत इलाज के लिए कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया जा सके।

बता दें कि देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 53 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि संक्रमण के चलते 251 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गौरतलब है कि इस साल में पहली बार इतने ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई राज्य में भी सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

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