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लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस: गृह मंत्रालय ने की है जारी, जाने ये सख्त नियम

सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पांबदी या छूट का प्रावधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।

Newstrack
Published on: 25 Nov 2020 7:05 PM IST
लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस: गृह मंत्रालय ने की है जारी, जाने ये सख्त नियम
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लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस: गृह मंत्रालय ने की है जारी, जाने ये सख्त नियम

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस नई गाईडलाईन में निगरानी और सावधानी के लिए पाबंदी वाले इलाकों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पांबदी या छूट का प्रावधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।

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ये है नई गाइडलाइंस पढ़ लें ये 10 जरूरी बातें...

-अंतरराष्ट्रीय उड़ान सिनेमा पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल में फिलहाल पचास फ़ीसदी लोगों की ही अनुमति होगी। स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों को अनुमति होगी।

-बिजनेस/ एग्जिबिशन हॉल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

-कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी। जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तय किए गए नियम सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सख्ती से लागू किए जाएंगे।

-नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 की स्थिति के आकलन के आधार पर केवल कंटेनमेंट जोंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोंस के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।

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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी

-ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की होगी।

-ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां ऑफिसों की टाइम अलग-अलग करने और अन्य उपायों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

-जरूरत पड़ने पर घर-घर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही टेस्टिंग की जाएगी।

-संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी ट्रैकिंग, पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

-कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को जल्द से जल्द तय नियम के आधार पर होम आईसोलेट या फिर मेडिकल फेसिलिटी में आईसोलेट किया जाएगा।

-सभी जगहों पर कोविड के अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना करना जरूरी है।

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बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह

राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा बुजुर्गों, पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

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