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अनलॉक हुआ राज्य: खुल गया ये सब, मिली लॉकडाउन से छूट
हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में अनलॉक के चौथे चरण में कई छूट को मंजूरी दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए गाइडलाइन जारी की है।
रांची: कोरोना काल में लागू लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। केंद्र के चौथे चरण के अनलॉक को लागू करने के बाद झारखंड सरकार ने राज्य में अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी। इस दौरान कई छूट और सहूलियत दी गयी। हालाँकि कन्टेनमेंट जोन में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। बता दें कि मॉल से लेकर सैलून और होटल रेस्टोरेंट से लेकर राज्य के भीतर बसों के संचालन तक को शुरू कर दिया गया है।
झारखडं में अनलॉक 4:
हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में अनलॉक के चौथे चरण में कई छूट को मंजूरी दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार की अनलॉक 4 गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोबारा शुरू की गयी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
राज्य के अंदर बसों का परिचालन हो सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी किया जाएगा।
शॉपिंग मॉल खुलने को लेकर गाइडलाइन
-शाॅपिंग माॅल दोबारा खुल गए हैं। हालंकि मॉल में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। एंट्री के लिए हैंड सैनिटाइजर जरूरी हाेगा। बिना मास्क और काेराेना के लक्षण वाले लाेगाें काे प्रवेश नहीं मिलेगा।
-पार्किंग एरिया में साेशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना हाेगा।
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-मॉल या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहना चाहिए।
-शॉपिंग मॉल में फूड काेर्ट खुलेंगे, लेकिन आधी क्षमता के साथ।
शादी और दाह संस्कार पर गाइडलाइन
कोरोना काल में भले ही अनलॉक लागू कर दिया गया है लेकिन शादी विवाह में 50 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
-समारोह के सात दिन पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
-नियमों के पालन के लिए अफसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
-दाह संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
खुली ये सब सेवाएं
-गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लाॅज आदि खुलेंगे।
-रेस्टाेरेंट में अब लाेगाें काे बैठाकर खिला सकेंगे।
-ग्रामीण क्षेत्र में भी कपड़े, जूते की दुकानें खुलेंगी।
-परीक्षार्थियाें काे परीक्षा देने के लिए एक से दूसरे शहर जाने के लिए बस सुविधा दी जाएगी।
-उनके रहने के लिए हाेटल और रेस्टाेरेंट में खाना भी मिल सकेगा।
-हाेटल में ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी
-हाेटल और रेस्टाेरेंट में आने वालाें का प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग हाेगी।
-मास्क पहनकर ही प्रवेश मिलेगा।
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-हाेटल-रेस्टाेरेंट के कर्मचारियाें काे मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी हाेगा।
-लिफ्ट में क्षमता से आधे लाेगाें काे ही जाने की अनुमति हाेगी।
-मेडिकल कंडीशन सेल्फ डिक्लेरेशन फाॅर्म भी भरना हाेगा।
झारखंड में ये प्रतिबन्ध:
-कन्टेनमेंट ज़ोन में सभी तरह के प्रतिबन्ध पहले की तरह जारी रहेंगे।
-शाॅपिंग माॅल में बच्चे के गेम एरिया और सिनेमा हाॅल पर प्रतिबंध रहेगा।
-शाॅपिंग माॅल में 24 डिग्री से कम पर नहीं चलेगा एसी।
-स्कूल-काॅलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, काेचिंग संस्थान आदि प्रतिबंधित रहेगी।
-सांस्कृतिक, धार्मिक आयाेजन, मेला जुलूस आदि पर राेक रहेगी।
-अंतरराज्यीय बसाें पर राेक रहेगी।
-धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटाेरियम बंद रहेंगे।
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