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बसपा के इस नए नवेले सांसद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के नव-निर्वाचित सांसद अतुल राय को बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से सोमवार को इंकार कर दिया। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के बलात्कार का आरोप है।

Dharmendra kumar
Published on: 27 May 2019 2:27 PM IST
बसपा के इस नए नवेले सांसद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के नव-निर्वाचित सांसद अतुल राय को बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से सोमवार को इंकार कर दिया। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के बलात्कार का आरोप है।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं।

इससे पहले भी शीर्ष अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इंकार कर चुकी है। कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।

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राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।

भाषा

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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