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कोरोना का कहर: होली पर कई राज्यों में लगी पाबंदियां, MP के कई शहरों में लॉकडाउन
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी है। राज्य में अब 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं।
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश के राज्यों में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठामे शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकारों की तरफ से होली पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी है। राज्य में अब 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदेश में अब मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
MP में कंटेनमेंट जोन की वापसी
मध्यप्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसके बाद कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। शनिवार को भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के कई जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। शनिवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक जिन 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां रहने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पहले से ही 12 शहरों में रविवार के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,142 नए मामले आए सामने आए जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है।
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देश की राजधानी में नई गाइडलाइन
दिल्ली में भी कोरोना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश की राजधानी में लगातार तीसरे दिन शनिवार को 1500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दिल्ली में खुली जगह में होने वाले शादी समारोह में 200 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं है, तो वहीं बंद जगह में होने वाले शादी समारोह के लिए अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।