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नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी, यहां जानें किन-किन राज्यों में लागू रहेंगी पाबंदियां

राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है।

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Published on: 29 Dec 2020 1:32 PM IST
नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी, यहां जानें किन-किन राज्यों में लागू रहेंगी पाबंदियां
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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशिष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइन नोएडा समेत जिले के तमाम क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगी।

नई दिल्ली: नए साल के जश्न से पहले कोरोना के मोर्चे पर चिंता की खबर सामने आई है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं।

मंगलवार को भारत सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 6 लोगों में ये नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। इनमें से तीन बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और एक पुणे की लैब के जांचे गए सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी

यूके से लौट रहे लोगों की जीनोम स्किवेंसिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है। जिसमें अलग-अलग लैब में टेस्ट किए गए सेक्शन के बारे में बताया गया।

वहीं देश के तमाम हिस्सों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। कई ऑथोरिटीज अपने यहां न्यू ईयर पार्टी के जश्न को बैन कर रही हैं।

आइए आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग-अलग राज्य और शहरों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं।

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corona test कोरोना टेस्ट (फोटो-सोशल मीडिया)

यहां जानें किन-किन राज्यों में लागू रहेंगी पाबंदियां

उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशिष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं।

ये गाइडलाइन नोएडा समेत जिले के तमाम क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगी। न्यू ईयर पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स को संबंधित डीसीपी को अपनी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है।

उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है।

समारोहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा और साउंड सिस्टम का उपयोग भी अदालत के आदेशों के अधीन होना चाहिए।

Dance डांस करते युवा (फोटो:सोशल मीडिया)

उत्तराखंड- देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की शाम सार्वजनिक समारोहों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर समान रूप से लागू रहेंगे।

जिला अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट समेत इंडियन पीनल कोड से संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा।

महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है। किसी भी चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। रात 8 बजे के बाद चर्च में प्रवेश वर्जित है।

इन राज्यों में सख्ती

कर्नाटक- कर्नाटक सरकार ने भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन पर पाबंदी लगाई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हाल ही में हटाया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आयोजन अभी भी प्रतिबंधित हैं। वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बेंगलुरु 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ सख्त नियम लागू होंगे।

हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी जगहें शामिल हैं।

तमिलनाडु- राज्य सरकार ने क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और यहां तक कि बीचेस (समुद्र तट) पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। यहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों का पसंदीदा मरीन बीच न्यू ईयर की शाम को बंद रखा जाएगा।

पंजाब- पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा। पंजाब सरकार ने 11 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके तहत इंडोर गैदरिंग्स में 100 और आउटडोर गैदरिंग्स में 250 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है।

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Raids पुलिस का छापा(प्रतीकात्मक फोटो:सोशल मीडिया)

यहां जानें बाकी राज्यों का हाल

राजस्थान- राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है।

राज्य सरकार ने बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा है। पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा।

मणिपुर- मणिपुर में नवंबर से ही शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। राज्य सरकार ये नाइट कर्फ्यू न्यू ईयर की शाम और अगला आदेश न आने तक जारी रखेगी।

मणिपुर के जिला प्रशासन ने दिन के वक्त सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को अनुमति दी है।

ओडिशा- ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। पब, होटेल और रेस्टोरेंट्स में पार्टीज प्रतिबंधित रहेंगी। अधिकारियों ने लोगों को घर में रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कहा है।

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