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Delhi Metro News: सावधान! अब दिल्ली मेट्रो में मत करना ये काम, एक गलती और हज़ारों का जुर्माना पड़ेगा भारी
Delhi Metro News: बीते दिन हर रोज दिल्ली मेट्रो की कई वीडियो वायरल हो रहे थे। पर क्या आप जानते है मेट्रो में भी जुर्माना लगाया जाता है किस कारनामे में कितना फाइन लगता है आइए हम बताते है।
Delhi Metro News: दिल्ली की मेट्रो यानी वायरल वीडियो का अड्डा ऐसा ही कुछ पिछले दिनों से चल रहा हैं। कभी कुछ हरकते करते हुए तो कभी अजीबो गरीब पहनावे और कभी पब्लिक प्लेस पर रील बनाते हुए। जिससे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा पर व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे है।दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों यात्री सफर करते है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली जैसे व्यस्त नगर में ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर विकल्प लोगों के लिए रहता है। दिल्ली मेट्रो वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। दिल्ली मेट्रो का 20 सालों में विस्तार काफी हद तक बढ़ गया है। दिल्ली में मेट्रो एक जाल sa बिछा हुआ हैं। इन बीते वर्षों में एक बात जो आज भी जस का तस है वो है दिल्ली मेट्रों की साफ-साफाई। इस वजह से मेट्रो को काफी पसंद किया जाता है।लेकिन इन सबके साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि मेट्रो में भी जुर्माना लगता है जिसके बाद भी मेट्रो में आए दिन विडियोज का सिलसिला जारी रहता है।
दिल्ली मेट्रो से आपत्तिजनक वीडियो वायरल,
दिल्ली मेट्रो के अंदर सफर करने के दौरान कई अभद्र वीडियो सामने आ रहे है। जिसमें यात्री आपत्तिजनक हरकत, लड़ाई-झगड़ा के साथ रील्स बनाते हुए दिखते है। इस मामले पर ठोस कदम लेते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो के अंदर इंस्टा रील्स, डांस वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
डीएमआरसी ने कहा कि, दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो और रील बनाने से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। मेट्रो के अंदर वीडियो बनाना सख्त मनाना है। बता दें कि नियम तोड़ने पर यात्रियों को डिब्बे से बाहर निकाल दिया जा सकता है। इसके साथ-साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है।
दिल्ली मेट्रो की शक्ति के पीछे क्या है कारण,
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे (operation and maintenance) अधिनियम, 2002 के तहत कुछ अपराध और शक्तियां निहित है। यहां हम प्रमुख धाराओं के तहत होने वाले अपराध को रोक सकते है। इसके साथ ही इन अपराधों पर लगने वाले जुर्माने की बात भी उल्लेखित है, आइए जानते है किस गलती पर कितना जुर्माना लगता है -
अपराध के अनुसार धाराएं उल्लेखित है -
धारा 59 - उपद्रव करना, शराब पीना, थूंकना, गाड़ी की फर्श पर बैठना या फिर लड़ाई-झगड़ा करने पर - ₹200, यात्री का टिकट/पास जब्त करके उसे मेट्रो से बाहर निकाल देना।
धारा 60 - आपत्तिजनक समान ले जाने पर- ₹200
धारा 62 - मेट्रो में किसी प्रकार का प्रदर्शन करने पर - प्रदर्शन में भाग लेने से निष्कासन, बाहर निकालते समय विरोध करने पर ₹500 जुर्माना।
धारा 63 - गाड़ी की छत पर यात्रा करने पर - ₹50, मेट्रो से बाहर निकाल देना।
धारा 64 - मेट्रो की पटरी पर चलने पर- ₹150
धारा 64(1) - महिला डिब्बे में अवैध तरीके से जाने पर - ₹250
धारा 68 - किसी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने पर - ₹500
धारा 69 - बिना टिकट के यात्रा करने पर - ₹500
धारा 72 - मेट्रो की संपत्ति को खराब करने पर - ₹200
जुर्माना किसके जेब में जाता है?
स्टेशन प्रबंधक नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए अधिकृत है। जुर्माना नहीं भरे जाने पर उल्लंघनकर्ता को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहां से उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत किया जाता है।