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DU ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, कहा- बिना पूर्व अनुमति गए थे पीजी मेन्स हॉस्टल, खाया था खाना...जानें क्या है रूल्स?

DU Issue Notice to Rahul Gandhi : दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि, बिना पूर्व अनुमति के राहुल गांधी के दौरे से हॉस्टल के लोगों की सुरक्षा को खतरा था।

Aman Kumar Singh
Published on: 10 May 2023 10:50 PM GMT
DU ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, कहा- बिना पूर्व अनुमति गए थे पीजी मेन्स हॉस्टल, खाया था खाना...जानें क्या है रूल्स?
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DU में छात्रों के साथ राहुल गांधी (Social Media)

DU Issue Notice to Rahul Gandhi : दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने बुधवार (11 मई) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस जारी कर नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है। डीयू द्वारा दिए नोटिस में कहा गया है कि, बिना पूर्व अनुमति के उनके दौरे से हॉस्टल के लोगों की सुरक्षा को खतरा था। बता दें, राहुल गांधी बीते हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब एक घंटे बिताया था। इस दौरान स्टूडेंट्स से बातचीत की और मेस में खाना भी खाया।

डीयू पीजी मेन्स प्रोवोस्ट (DU PG Mains Provost) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि, हॉस्टल के नियम 15.13 के अनुसार, 'कोई भी शख्स हॉस्टल परिसर में पढ़ाई और निवास से जुड़ी गतिविधि के अलावा किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन, 5 मई को राहुल गांधी के साथ कई लोग हॉस्टल कैंपस में आए। सभी ने मेस में करीब एक घंटा समय बिताया।

DU ने नोटिस में क्या कहा?

नोटिस में ये भी कहा गया कि, ये पाया गया कि उनके साथ आए लोग कैंपस हॉस्टल के निवासी नहीं थे। उनका दौरा अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ था। इस संबंध में हॉस्टल प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई। किसी भी आगंतुक (visitor) को हॉस्टल में केवल निवासी या प्रशासन के किसी सदस्य से मिलने की अनुमति है। उनके (राहुल) दौरे के बारे में छात्रावास के किसी भी निवासी की ओर से अधिकारियों को कोई पूर्व अनुमति या सूचना भी नहीं दी गई थी।

'जेड प्लस सुरक्षा वाले नेता का ये आचरण गरिमा से परे'

प्रॉक्टर को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की सूचना मिली तब वो मौके पर पहुंचीं। हॉस्टल की मैनेजमेंट कमेटी ने उनके दौरे के बाद 6 मई को डीन स्टूडेंट वेलफेयर (Dean Student Welfare) और प्रॉक्टर की उपस्थिति में इमरजेंसी बैठक बुलाई। सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि 'जेड प्लस' सुरक्षा वाले राष्ट्रीय दल के नेता की ओर से ऐसा आचरण गरिमा से परे है। उनका हॉस्टल में 3 वाहनों के साथ प्रवेश हॉस्टल के नियमों 15.11.2 का उल्लंघन है। वे हॉस्टल के स्टूडेंट्स, कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे कदम नहीं उठाएं। डीयू के अधिकारी ने बताया कि, यह अनुशासन से जुड़ा मामला है।

Aman Kumar Singh

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