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एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, DGCA ने जारी किया सर्कुलर

डीजीसीए ने कहा कि अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे ऑन स्पॉट जुर्माना लगाने पर विचार किया जा सकता है।

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Published on: 30 March 2021 3:30 PM IST
एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, DGCA ने जारी किया सर्कुलर
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कोरोना नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र ने जरी किए गाइडलाइन्स, दिए ये निर्देश

नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बढ़ाने का दौर फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में डीजीसीए ने नया सर्कुलर जारी किया है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा है कि हवाई अड्डों पर कोविड-19 के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं, साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।

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डीजीसीए ने कहा कि अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे ऑन स्पॉट जुर्माना लगाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही डीजीसीए ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट्स पर मास्क पहनने, मुंह, नाक ढकने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी एहतियातों का पालन कराएं।

DGCA द्वारा बनाए गए नियम

यदि उड़ान रवाना होने से पहले कोई यात्री कहे कि वह कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे विमान से उतार दिया जाए।

यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी मास्क नहीं पहने या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करे तो उसे 'अनियंत्रित यात्री' माना जाए और संबंधित एयर लाइन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।

इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु मोबाइन एक डाउनलोड करना जरूरी है।

एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले सभी का तापमान भी जांचा जाएगा।

बोर्डिंग पास के बिना यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

मास्क को हर समय सही तरीके से पहनना होगा।

कई राज्यों में आपको आरसीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी।

उतरने के लिए जब आपकी लाइन की घोषणा हो तभी आप सीट से उठ सकते हैं।

अनियंत्रित यात्रियों को सबक सिखाने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं के अलग-अलग नियम हैं। यदि कोई यात्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो उसे तीन माह के लिए उड़ान से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

यदि कोई यात्री क्रू मेंबर पर हमला करता है तो उसे छह माह के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जान को खतरा पैदा करता है तो उसे दो साल या अधिक के हवाई सफर से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

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