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DK Shivakumar: डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सीबीआई की याचिका को किया खारिज
DK Shivakumar: शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
DK Shivakumar: यह खबर कांग्रेस और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए राहत देने वाली है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश जिसमें भष्ट्राचार के मामले में सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाई थी उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने शिवकुमार से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। डीके शिवकुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच द्वारा अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सीबीआई को उसके समक्ष मामले के शीघ्र निपटारे के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करने की आजादी दी है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी-
हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया था।
सीबीआई पर उठाया था सवाल-
डीके शिवकुार के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामले 2020 में दर्ज हुए थे, हाईकोर्ट ने दो वर्षो में इस मामले में जांच की प्रगति को लेकर सीबीआई पर सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट ने फरवरी 2023 में सीबीआई से पूछा था कि अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल की जाएगा? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले को स्थगित कर दिया। आयकर विभाग ने 2017 में डीके शिवकुमार के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने ये जानाकारी दी थी कि ईडी ने भी डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच शुरू की।
सीबीआई ने ईडी की जांच के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कर्नाटक सरकार से मंजूरी मांगी थी। आश्चर्य की बात ये है कि मंजूरी 25 सितंबर 2019 को आई और एफआईआर 3 अक्टूबर, 2020 को दायर की गई। एफआईआर को शिवकुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।