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जज के खिलाफ ऐसा बयान देना सांसद को पड़ा भारी, घर से ही उठा लें गई पुलिस
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद आरएस भारती को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उनके उपर मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।
नई दिल्ली: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद आरएस भारती को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उनके उपर मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।
विवाद बढ़ने के बाद शनिवार को चेन्नई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद भारती के वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत मिल गई है।
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आरएस भारती के वकील शनमुगासुंदरम ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए सीएम और अन्य मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की थी।
उन्होंने दावा किया कि सरकार में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का खुलासा करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उधर द्रमुक संगठन के सचिव का आरोप है कि अन्नाद्रमुक नीत सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को एक्सपोज करने की कोशिश करने के लिए टारगेट किया जा रहा है।
भारती (73) को एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयान देने के आरोप में सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ इस संबंध में मामला हाल में दर्ज किया गया है।
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मेरे बयान को तोड़ा -मरोड़ा गया: भारती
भारती ने कहा कि फरवरी में द्रमुक की एक बैठक में उन्होंने जो बयान दिया था, उसे तोड़ा-मरोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी समाचार पत्र में कोई समाचार नहीं छपा था, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मुहिम छेड़ दी।
पार्टी के वरिष्ठ नेता भारती ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मीडिया में सामने आए एक मामले पर प्रतिक्रिया दी थी और यह बात हुए 100 से अधिक दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे मुझे आज गिरफ्तार करने आए।
राज्यसभा सदस्य पर 14 फरवरी 2020 को अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के खिलाफ द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच) देने का आरोप लगाया गया है।
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