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Drunk Driving Alert: सावधान नशे में गाड़ी चलाने वाले, बन गया है सख्त कानून, अब जुर्माने के साथ खानी होगी जेल की हवा

Drunk Driving Alert: ड्रिंक एंड ड्राइव के लगातार सामने आ रहे मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे जुड़े कानून को अब बेहद सख्त कर दिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 16 Jun 2023 9:25 AM IST
Drunk Driving Alert: सावधान नशे में गाड़ी चलाने वाले, बन गया है सख्त कानून, अब जुर्माने के साथ खानी होगी जेल की हवा
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Drunk Driving Alert ( सोशल मीडिया)

Drunk Driving Alert: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। यहां साल भर में 1 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं। इतनी मौतें युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भी नहीं होती। देश में होने वाले सड़क हादसे के पीछे की बड़ी वजहों में एक ड्रिंक एंड ड्राइव भी है। यानी लोग नशे में होने के दौरान भी गाड़ी चलाते हैं। इससे वो खुद के साथ-साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं।

ड्रिंक एंड ड्राइव के लगातार सामने आ रहे मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे जुड़े कानून को अब बेहद सख्त कर दिया है। पहले इस केस में सजा का मामूली प्रावधान था। जिसके कारण लोग आसानी से कानून तोड़ने के बावजूद बच जाते थे और फिर वही गलतियां दोहराया करते थे। ऐसे में एक कड़ा मैसेज देने के लिए कानून में जुर्माने की रकम और जेल की अवधि दोनों बढ़ा दी गई है। तो अगर आप भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो जान लें नया नियम।

ड्रिंक एंड ड्राइव केस में कितना लगेगा जुर्माना ?

मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) 2019 के तहत अगर कोई शख्स पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार रूपये का जुर्माना यानी चालान लगेगा। इसके अलावा 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान भी है। अगर केस ज्यादा सीरियस है तो दोषी को जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल की हवा भी पड़ेगी। इससे पहले यानी अमेंडमेंट से पहले मात्र 2 हजार रूपये का चालना कटता था।

दूसरी बार में क्या है सजा का प्रावधान ?

अगर कोई शख्स दूसरी बार नशे में ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पहले से अधिक जुर्माना देना होगा। साथ ही जेल की सजा भी अधिक मिलेगी। मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) 2019 के ऐसे शख्स को 15 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा 2 साल की जेल हो सकती है। मामला गंभीर होने पर दोनों सजा मिलेगी। पहले दूसरी बार पकड़ाए जाने पर महज 3 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता था। हालांकि, जेल की सजा का प्रावधान तब भी 2 साल की ही था।

नशे में गाड़ी चलाने वालों को कैसे पकड़ती है पुलिस

पुलिस नशे में ड्राइव कर रहे शख्स को पकड़ने से पहले उसकी जांच करती है। उसने कितनी मात्रा में शरू पी रखी है, इसकी बीएसी जांच होती है। ये टेस्ट ब्रेथ एनलाइजर के जरिए किया जाता है। अगर किसी शख्स के ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg-100ml से ज्यादा निकलता है तो उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का दोषी माना जाता है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) 2019 के अनुसार उसके विरूद्ध कार्रवाई होती है।



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Krishna Chaudhary

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