TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

CM उद्धव ठाकरे और आदित्य जाएंगे जेल? बढ़ीं मुश्किलें, EC ने लिया ये फैसला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तीनों नेताओं पर झूठा हलफनामा देने का आरोप है।

Newstrack
Published on: 21 Sept 2020 11:01 AM IST
CM उद्धव ठाकरे और आदित्य जाएंगे जेल? बढ़ीं मुश्किलें, EC ने लिया ये फैसला
X
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तीनों नेताओं पर झूठा हलफनामा देने का आरोप है। अब इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से उद्धव ठाकरे, आदित्य और सुप्रिया सुले के खिलाफ झूठा हलफनामा देने के आरोप की जांच करने का आग्रह किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने ये शिकायतें एक महीने पहले ही सीबीडीटी से की थीं और फिर उसकी दोबारा याद दिलाई है। आयोग ने चुनावी हलफनामे में संपत्तियों और देनदारियों की सत्यता की सीबीडीटी से जांच करने का आग्रह किया है।

अगर सीबीडीटी की जांच में यह पता चलता है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले ने झूठा हलफनामा दिया है तो छह महीने की जेल भी हो सकती है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत यह कार्रवाई हो सकती है।

यह भी पढ़ें...सीताराम बाजार में हुआ जोर का धमाका, मच गई अफरा-तफरी, कई लोग दबे

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत अगर कोई व्यक्ति हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है।

Election Commission

इस साल जून तक चुनाव आयोग झूठे हलफनामे के मामले पर शिकायतकर्ता को सीधे कोर्ट जाने को कहता था। हालांकि आयोग ने 16 जून को ऐलान किया था कि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत या झूठी जानकारी देने की शिकायत का वह खुद संज्ञान लेगा। इसके साथ केस दर केस आधार पर सक्षम एजेंसियों को मामला सौंपेगा।

यह भी पढ़ें...बंगाल की खाड़ी में हलचल तेज: इन राज्यों में होगी जमकर बारिश, IMD ने बताया

एक मीडिया रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के हवाले से कहा है कि अगर जांच में पाया जाता है कि उम्मीदवार ने झूठ बोला है, तब आयोग अपने फील्ड अधिकारी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे।

यह भी पढ़ें...तानाशाह का नया फरमान: स्कूली बच्चों के लिए नियम, रोजाना करना होगा ये काम

चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने अखबार से बातचीत में कहा था कि हम इसके अलावा उक्त राजीनितक दल और विधनसभा या सदन (जहां से भी वह चुना गया है, वहां के) के पीठासीन अधिकारी को भी इस बारे में सूचित करेंगे कि उस व्यक्ति ने हलफनामे में सही जानकारी नहीं दी है।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Newstrack

Newstrack

Next Story