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अब इसके बिना नहीं निकाल पाएंगे PF का पैसा, इस नियम में हुआ बदलाव
देश में सभी नौकरी करने वालों का अपना प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट होता है। पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने में ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। पहले पैसे निकालने में कई सप्ताह लग जाते थे।
नई दिल्ली: देश में सभी नौकरी करने वालों का अपना प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट होता है। पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने में ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। पहले पैसे निकालने में कई सप्ताह लग जाते थे।
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लेकिन अब ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पीएफ खाते से एडवांस पैसे (फॉर्म 31) निकालने के लिए कर्मचारी को पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी।
ऐसे निकाल सकते हैं पैसा
- पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होता है।
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- यहां, आपको अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन या UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी में जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को एंटर कर वेरिफाई करना होगा।
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- इसके बाद ''प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम'' को क्लिक करना होगा।
- यहां सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्लेम (FORM – 31, 19, 10C और 10D) पर क्लिक करना होगा।
- इस क्लेम ऑप्शन में आपको अमाउंट, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- इसके अगले स्टेप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफाई करते ही आपकी पीएफ की राशि के लिए क्लेम रिक्वेस्ट एक्टिव हो जाएगी।
- बाद में आप क्लेम स्टेटस टैब पर जाकर इसे देख सकते हैं।