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साल 2020 खत्म होने से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत दिया था। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया था। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है।
नई दिल्ली: 2020 को समाप्त होने में सिर्फ करीब डेढ़ महीना बचा है। इसके बाद नया साल शुरू होगा। लेकिन आपको साल 2020 खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम हैं जिसको करना जरूरी है। अगर आप इन कार्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। आईए बताते हैं कि किन कार्यों का करना जरूरी है।
आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी
कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत दिया था। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया था। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। इसलिए सभी करदाताओं को समय पर आयकर रिटर्न भर लेना चाहिए ताकि उन्हें जुर्माना ना देना पड़े।
करना होगा ये फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में टैक्स भरने वालों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत दिया था। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी। सरकार ने यह व्यवस्था वैकल्पिक है, यानी आपके पास विकल्प है कि आप इस साल पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स भरेंगे या नई व्यवस्था के। इसका निर्णय करदाताओं को समयसीमा से पहले लेना होगा।
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बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था में पांच से 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों के लिए आयकर की दर 15 प्रतिशत की गई है। 10 से 12.5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों पर अब 20 प्रतिशत और 12.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय वालों पर 25 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर टैक्स दर 30 प्रतिशत रहेगी।
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बीमा पॉलिसी की कर लें जांच
साल 2020 में लोगों को स्वास्थ्य और जीनव बीमा ने अपनी ओर खींचा है। कोरोना संकट में लोगों का इंश्योरेंस की तरफ झुकाव पढ़ा है। पहले से ही जिन लोगों बीमा कराया हुआ है वे अब हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने में लगे हैं। अगर आपने भी बीमा कराया हुआ है तो यह जरूर चेक कर लें कि वह पर्याप्त है या नहीं। बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें कम से कम पांच से 10 लाख रुपये तक का बीमा कराना चाहिए। जीवन बीमा सालाना आय का 10 से 20 गुना होना चाहिए।
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