सावधान! शादी के पहले दूल्हा जायेगा जेल, अगर किया ऐसा...

रात 10 बजे के बाद तो डीजे बजाने पर पहले से ही रोक है। इस नियम का उल्लघंन करने से लोगों को हवालात का मुंह भी देखना पड़ सकता है।

Shivakant Shukla
Published on: 25 July 2023 3:36 PM GMT
सावधान! शादी के पहले दूल्हा जायेगा जेल, अगर किया ऐसा...
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नई दिल्ली: इस महीने में दिवाली का त्यौहार पड़ रहा है, इसके तुरंत बाद ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं! कहीं ऐसा न हो कि आपकी शादी की खुशियों में बाधा पड़ जाए।

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सरकार ने अब सख्ती के साथ कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिसका खयाल नहीं रखने पर दूल्हा ससुराल की जगह जेल भी जा सकता है। इनमें कुछ नियम नए तो कुछ पुराने हैं, लेकिन इनकी अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। तो आइये हम आपको बताते हैं...

हर्ष फायरिंग

इन नियमों में सबसे पहला ये है कि शादी के दौरान सरकार ने हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। अगर कहीं किसी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो बैंक्‍वेट हॉल संचालक और समारोह के आयोजक पुलिस को सूचना देंगे। अगर ऐसा होता है तो संचालक और आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्लास्टिक पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर गंभीर हैं। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन की बात कही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर भी इसका जोरशोर से प्रचार किया गया था। अगर शादी के दौरान प्लास्टिक मिलती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। वहीं, ज्यादा मात्रा में मिलने पर आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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सड़क पर जाम

अब सड़क पर नाचते-गाते, हंसी-खुशी बरात लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का खयाल ही नहीं रहता तो पुलिस इस मामले में आपकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। बरात अगर मुख्य सड़क पर है तो आप ये तय मान लिजिए कि जाम तो लगेगा ही। शायद इसी को देखते हुए बरात चढ़ाने की दूरी के मामले में भी सरकार ने एक नियम बना दिया है। अगर आप बरात चढ़ा रहे हैं तो किसी भी हाल में बरात 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं चलनी चाहिए।

आतिशबाजी बंद

हल्की सर्दी के इस मौसम में कई तरह से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। खासतौर से दिल्ली-एनसीआर में तो इसे कम करने को लेकर कई तरह की कोशिश की जाती हैं। इसी को देखते हुए शादी-समारोह के दौरान सरकार ने आतिशबाजी को बंद कर दिया है। अगर कहीं आतिबाजी होती है तो उस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत आयोजक पर मामला भी दर्ज हो सकता है।

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नहीं बढ़ेगी डीजे की आवाज

रात 10 बजे के बाद तो डीजे बजाने पर पहले से ही रोक है। इस नियम का उल्लघंन करने से लोगों को हवालात का मुंह भी देखना पड़ सकता है।

Shivakant Shukla

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