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उड़ान भरने के नियम: बिना ट्रेवल हिस्ट्री जांचे टेक ऑफ नहीं, हुआ ये बड़ा एलान

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि भारत से यूके के लिए 6 जनवरी से उड़ान शुरू होगी, जबकि यूके से भारत के लिए उड़ान संचालन 8 जनवरी को फिर से शुरू होगा।

Chitra Singh
Published on: 2 Jan 2021 2:33 PM GMT
उड़ान भरने के नियम: बिना ट्रेवल हिस्ट्री जांचे टेक ऑफ नहीं, हुआ ये बड़ा एलान
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उड़ान भरने के नियम: बिना ट्रेवल हिस्ट्री जांचे टेक ऑफ नहीं, हुआ ये बड़ा एलान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का नए स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया था, जिसे अब सरकार ने हटाने का आदेश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक, 8 जनवरी से भारत-ब्रिटेन के बीच फ्लाइट्स एक बार फिर से उड़ाने भरेंगी। वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से आने-जाने वाली फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन ने दी जानकारी

बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि भारत से यूके के लिए 6 जनवरी से उड़ान शुरू होगी, जबकि यूके से भारत के लिए उड़ान संचालन 8 जनवरी को फिर से शुरू होगा। हर हफ्ते 30 उड़ानें संचालित होंगी - 15 प्रत्येक भारतीय और यूके वाहक द्वारा। यह अनुसूची 23 जनवरी तक मान्य है।

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यात्रियों को देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी

वहीं, शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद आने वाले यात्रियों को अपनी पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। इंटरनेशनल यात्रियों को कोविड-19 स्क्रीनिंग के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन फ़ॉर्म भरना होगा। इसके अलावा यूके से 8 से 30 जनवरी के बीच आने वाले सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फ़ॉर्म भरना होगा, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले देना होगा।

Britain Flights

RT-PCR टेस्ट करवाना होगा अनिवार्य

जानकारी के मुताबिक, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसके लिए संबंधित भारतीय हवाई अड्डों के आगमन पर भुगतान करना होगा। RT-PCR टेस्ट करवाने वाले यात्रियों के लिए आइसोलेशन की पूरी सुविधा मुहैया की जाएगी। पर SOP के पालन के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के एयरपोर्टों पर हेल्प डेस्क की सुविधा होगी। बता दें अगर कोई यात्री की कि RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में अलग से व्यवस्था की जाएगी। पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को राज्य स्वास्थ्य अथॉरिटी के अंतर्गत रखा जाएगा।

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