×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

स्वामी ओम का निधन: BIGG BOSS में मचाया था घमासान, परिवार में कोहराम

स्वामी ओम 15 दिन पहले पैरालेसिस से ग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। परेशानियों का सामना करते हुए आज वो दुनिया को अलविदा कह गए।

Shreya
Published on: 3 Feb 2021 2:26 PM IST
स्वामी ओम का निधन: BIGG BOSS में मचाया था घमासान, परिवार में कोहराम
X
Big Boss के पूर्व कंटेस्टेंट स्वामी ओम का हुआ निधन

मुंबई: बिग बॉस (Bigg Boss) के पूर्व कंटेस्टेंट स्वामी ओम (Swami Om) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी ओम का गाजियाबाद में देहांत हो गया है। वो बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उन्होंने गाजियाबाद के लोनी स्थित डीएलएफ अंकुर विहार में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक, वो 15 दिन पहले पैरालेसिस के शिकार हो गए थे, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। परेशानियों का सामना करते हुए आज वो दुनिया को अलविदा कह गए।

कोरोना से संक्रमित होने के बाद बिगड़ी तबीयत

आपको बता दें कि वो तीन महीने पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी थी। जिसके बाद उन्हें पैरालेसिस भी हो गया और इसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वहीं स्वामी ओम के निधन के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर देखने को मिल रही है।

यह भी पढ़ें: तबाही बनी नेपाली झील: भयानक खतरे को लेकर हाई अलर्ट, भारत हुआ चौकन्ना

big boss swami om (फोटो- सोशल मीडिया)

एम्स में चल रहा था स्वामी ओम का इलाज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके दोस्त मुकेश जैन के बेटे अर्जुन जैन ने बताया कि पैरालेसिस अटैक आने के बाद वह ज्यादा परेशानी में थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। आपको बता दें कि बिग बॉस में आने के बाद स्वामी ओम ने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं। उनका कई विवादों से भी नाम जुड़ चुका है।

यह भी पढ़ें: सच किसान आंदोलन का: जाट बनाम गुर्जर नहीं देश की आवाज, आँखें खोल देगी तस्वीर

कई विवादों से जुड़ा नाम

बिग बॉस सीजन 10 से उन्हें निकाल भी दिया गया था। वहीं साल 2017 में निजता जैसे गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को स्वामी ओम पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। दरअसल, स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए CJI से सिफारिश क्यों ली जाती है? हालांकि कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। इस मुद्दे में अदालत ने बीते साल दस लाख की जगह आठ हफ्ते में पाचं लाख जमा करवाने को कहा था।

यह भी पढ़ें: भयानक बारिश-ओले: इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

दोस्तों देश दुनिया की और को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shreya

Shreya

Next Story