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Nuh Violence: नूंह हिंसा के पीड़ितों को इस आधार पर मिलेगा मुआवजा, खट्टर सरकार से राशि पाने के लिए आपको ये करना होगा

Nuh Violence Compensation: हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा भड़कने के बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दंगा पीड़ितों के लिए घोषणा की है। दंगा पीड़ितों को मुआवजा कैसे मिलेगा, इस बारे में मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया।

Aman Kumar Singh
Published on: 2 Aug 2023 5:21 PM IST
Nuh Violence: नूंह हिंसा के पीड़ितों को इस आधार पर मिलेगा मुआवजा, खट्टर सरकार से राशि पाने के लिए आपको ये करना होगा
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Nuh Violence : हरियाणा का नूंह हिंसा से सबसे प्रभावित हुआ है। नूंह की आग का ताप सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) बुधवार को मीडिया से मुखातिब हुए।प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी पहचान कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने दंगा पीड़ितों के लिए ऐलान करते हुए कहा कि, राज्य सरकार उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा देगी। इस काम को पोर्टल के जरिए किया जाएगा।'

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'नूंह सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित रहा। वहां जो भी नुकसान हुआ है, चाहे किसी की गाड़ी जली हो या घर क्षतिग्रस्त हुआ हो, उसका आकलन किया जाएगा। दंगा पीड़ित (Nuh Riot Victims) नुकसान की जानकारी हरियाणा सरकार के ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (e-compensation portal) पर अपलोड कर सकते हैं। सरकार पोर्टल के जरिए मुआवजे का भुगतान करेगी।'

ऐसे पा सकते हैं नुकसान की भरपाई

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया के जरिये राज्य की जनता को कहा कि, 'जल्द नुकसान का आकलन किया जाएगा। लोगों को उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। खट्टर ने कहा, लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फॉर्म भर कर बता सकते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। सभी चल-अचल संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जाएगा। उसी के आधार पर मुआवजे की घोषणा की जाएगी।'

शहरी क्षेत्रों में चल संपत्ति की अनुमानित हानि का ऐसे मिलेगा मुआवजा :

- 5 से 10 लाख की संपत्ति के नुकसान पर मिलेगा- 70 प्रतिशत मुआवजा।
- 10 से 20 लाख की संपत्ति के नुकसान पर मिलेगा- 60 फीसदी मुआवजा।
- 20 से 50 लाख की संपत्ति के नुकसान पर मिलेगा- 40 फीसद मुआवजा।
- 50 लाख से 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान पर मिलेगा- 30 प्रतिशत मुआवजा।
- 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति के नुकसान पर मिलेगा- 20 फीसदी मुआवजा।

दंगाइयों से वसूला जाएगा हिंसा में हुआ नुकसान

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, 'हमने एक अधिनियम पारित किया है। जिसमें ये प्रावधान है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) के नुकसान के लिए मुआवजा जारी करती है। लेकिन, जहां तक निजी संपत्ति (Private property) का सवाल है, जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करने को उत्तरदायी हैं। इसलिए, हम सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रावधान करेंगे तथा निजी संपत्ति के लिए कहेंगे कि मुआवजा उन लोगों से लिया जाएगा, जो इसके लिए उत्तरदायी हैं।'



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Aman Kumar Singh

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