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दिवाली से पहले करोड़ो लोगों को मिलेगा गिफ्ट! SC में लोन मोरेटोरियम पर आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी।

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Published on: 2 Nov 2020 11:19 AM IST
दिवाली से पहले करोड़ो लोगों को मिलेगा गिफ्ट! SC में लोन मोरेटोरियम पर आज सुनवाई
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दिवाली से पहले करोड़ो लोगों को मिलेगा गिफ्ट! SC में लोन मोरेटोरियम पर आज सुनवाई (Photo by social media)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में लोन पर मोरेटोरियम मामले में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सालिसीटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी। इसे अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था।

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जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी।

देशभर में जब लॉकडाउन का एलान किया गया था तब ऐसे में बहुत से लोगों की इनकम प्रभावित हुई। जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी। यह सहूलियत 6 महीने के लिए मार्च से अगस्त 2020 के लिए दी गई थी। लेकिन जिन्होंने 3 महीने या 6 महीने का मोरेटोरियम लिया था। उन्हें इन अवधि के लिए आगे ब्याज पर ब्याज भरना होगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी।

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अगर ब्याज पर ब्याज लेना है तो सुविधा देने का कोई लाभ नहीं है

याचिका में कहा गया कि अगर ब्याज पर ब्याज लेना है तो सुविधा देने का कोई लाभ नहीं है क्योकि इससे लोनधारकों को दोहरी मार झेलने पड़ेगी। बतातें चलें सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। जिसमें कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था। कोरोना की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

श्रीधर अग्निहोत्री

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