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नहीं मना सकेंगे होली: त्योहार पर लगा ग्रहण, सरकार ने जारी किया ये आदेश

सरकार ने आदेश दिया है कि 28 और 29 मार्च को होली का त्योहार पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा। आदेश के मुताबिक, लोग अपने अपने घरों में केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही होली मना सकेंगे।

Shreya
Published on: 20 March 2021 9:54 AM GMT
नहीं मना सकेंगे होली: त्योहार पर लगा ग्रहण, सरकार ने जारी किया ये आदेश
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नहीं मना सकेंगे होली: त्योहार पर लगा ग्रहण, सरकार ने जारी किया ये आदेश

भुवनेश्वर: पूरे देशभर में हर साल रंगों के त्योहार होली (Holi 2021) को बहुत धूम धाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से होली का रंग फीका रहने वाला है। राज्य सरकारें बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए एहतियाती कदम उठा रही हैं। इस बीच ओडिशा सरकार ने होली को लेकर एक आदेश जारी किया है।

सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की इजाजत नहीं

दरअसल, राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 28 और 29 मार्च को होली का त्योहार पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा। आदेश के मुताबिक, लोग अपने अपने घरों में केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही होली मना सकेंगे। सड़कों समेत किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने की इजाजत नहीं है।

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HOLI (फोटो- सोशल मीडिया)

डोला मेलों में एक निश्चित संख्या में आ सकेंगे लोग

साथ ही ये भी कहा गया है कि स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर नगर आयुक्त और कलेक्टर धार्मिक जगहों और मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई भी उचित फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा डोला मेलों में एक निश्चित संख्या के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि होली और डोलयात्रा दोनों ही त्योहार में लोग एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं।

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कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला

वहीं, होली में लोग रंग लगाने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की संभावना हो सकती है। ऐसे में सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली न मनाने का आदेश दिया है।

वहीं, डोला यात्रा को लेकर विशेष राहत आयुक्त ने आदेश में कहा है कि प्रदेश में डोला यात्रा और उससे जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं के आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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