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6 सेक्टर में बांटा गया ये शहर, जानिए लाॅकडाउन में क्या मिलेगी छूट
कोरोना वायरस से ज्यादा बचाव के लिए लॉकडाउन को लगातार चौथी बार बढ़ा दिया गया है। 18 मई यानी आज से शुरू लॉकडाउन 4.0 के तहत मध्य प्रदेश की...
भोपाल: कोरोना वायरस से ज्यादा बचाव के लिए लॉकडाउन को लगातार चौथी बार बढ़ा दिया गया है। 18 मई यानी आज से शुरू लॉकडाउन 4.0 के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 6 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। अब भोपाल में किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए सर्शत इजाजत दी जाएगी।
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ये बने सेक्टर
गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल शहर को लेकर निर्देश जारी किए। अब 18 मई से भोपाल को 6 सेक्टर में बांट दिया गया है। भोपाल को कोलार सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, बीएचईएल सेक्टर बैरागढ़ सेक्टर में बांटा गया है।
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इन छह सेक्टर्स में इन्हें इजाजत मिलेगी
1.अशासकीय कार्यालय 33% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)।
2. इंडस्ट्री 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)।
3. वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को सीमित संख्या में एसडीएम की अनुमति से खोलने की अनुमति (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)।
4. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की निर्माण की अनुमति लेकिन निर्माण श्रमिकों का कार्यस्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा।
5. नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के काम करने की छूट।
6. कोचिंग संस्थानों को 33% स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी।
7. होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति।
8. ऑप्टिशियन दुकान चश्मे का ग्लास फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति।
9. अनुमति प्राप्त आटा चक्की खोलने की अनुमति (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)।
10. इन 6 सेक्टर्स के कर्मचारी बाहर के दूसरे कार्यस्थल पर नहीं जा सकेंगे। एक आईडी कार्ड मिलेगा, जिसे पास रखना अनिवार्य होगा।