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Budget 2021: अपनी कमाई के हिसाब से जानें अब कितना देना पड़ेगा टैक्‍स

आपकी सालाना इनकम पर केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल करती है, उसे ही आय कर या इनकम टैक्स कहते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुसार अलग-अलग दर से वसूल की जाती है।

Aditya Mishra
Published on: 1 Feb 2021 2:29 PM IST
Budget 2021: अपनी कमाई के हिसाब से जानें अब कितना देना पड़ेगा टैक्‍स
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2.5 लाख रुपये आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स है। 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10% टैक्स है।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है।

मौजूदा टैक्स सलैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी।

75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। तो आइए जानते हैं, इस बार सरकार ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर और क्या-क्या कहा है।

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Tax Return Budget 2021: अपनी कमाई के हिसाब से जानें अब कितना देना पड़ेगा टैक्‍स(फोटो: सोशल मीडिया)

यहां जानें बजट से जुड़ी खास बातें

75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्ग, जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा।

सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी।

स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा।

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एक नजर में जानें, किसे चुकाना होगा कितना टैक्स

इस साल भी पिछले साल की टैक्स दरों के मुताबिक 2.5 लाख रुपये आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स है। 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10% टैक्स है। 7.5 से 10 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी।

10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वालों को अब 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। हर साल 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए लागू नई टैक्स दर 25 प्रतिशत तय की गई है और 30 लाख रुपये और उससे ऊपर हर साल कमाने वालों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी।

इनकम टैक्स की नई और पुरानी दरें

इनकम (रुपये) नई दर पुरानी दर

2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं कोई कर नहीं

2.5 लाख - 5 लाख तक -5 फीसदी -5 फीसदी

5 लाख – 7.5 लाख -10 फीसदी- 20 फीसदी

7.5 लाख- 10 लाख - 15 फीसदी -20 फीसदी

10 लाख – 12.5 लाख -20 फीसदी- 30 फीसदी

12.5 लाख – 15 लाख -25 फीसदी-30 फीसदी

15 लाख से ऊपर - 30 फीसदी -30 फीसदी

Tax Budget 2021: अपनी कमाई के हिसाब से जानें अब कितना देना पड़ेगा टैक्‍स(फोटो: सोशल मीडिया)

क्या होता है आय कर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी सालाना इनकम पर केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल करती है, उसे ही आय कर या इनकम टैक्स कहते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुसार अलग-अलग दर से वसूल की जाती है। यही इनकम टैक्स व्यावसायिक संस्थाओं पर कॉरपोरेट टैक्स के रूप में भी लिया जाता है।

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