सुनकर लगेगा झटका: रेलवे ने बदल दिए ये बड़े नियम, यहां ​है पूरी जानकारी

नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास तत्काल का कन्फर्म टिकट है, और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको इसके लिए TDR फाइल करना पड़ेगा।

Shivakant Shukla
Published on: 12 Jun 2023 8:40 AM GMT (Updated on: 12 Jun 2023 9:24 AM GMT)
सुनकर लगेगा झटका: रेलवे ने बदल दिए ये बड़े नियम, यहां ​है पूरी जानकारी
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railway ticket booking

नई दिल्ली: अगर आपको कहीं जाना है और उसके लिए आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है और किसी कारण से अचानक आपको टिकट कैंसिल कराना हुआ तो आपको भारतीय रेलवे जोर का झटका देगा। जानते हैं क्यों? वह इसलिए कि भारतीय रेलवे ने अब एक नया नियम लागू किया है। जिससे रेल यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो आइये हम आपको बताते हैं इसके बारे में...

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(1) अगर आप कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो AC फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के 240 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं सेकेंड AC 2 टायर/ फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए रुपए चार्ज लगेगा। AC 3 टायर/AC 3 इकॉनोमी/ AC चेयर कार के लिए 180 रुपए देने होंगे। वहीं स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपए देने होंगे। यह चार्ज प्रति यात्री होता है। अगर एक टिकट में 2 यात्रियों का रिजर्वेशन है तो दोनों को अलग अलग चार्ज देना होगा।

(2) ट्रेन आने के समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 25 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 25 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक के चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा।

(3) ट्रेन आने के समय से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 50 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 50 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा। अगर कोई ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले अपने टिकट को कैंसिल कराता है तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।

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(4) आरएसी टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज काटने के बाद रिफंड वापस मिल जाएगा। यहां क्लिक करके आप रेलवे से जुड़ी हर जानकारी अपने मोबाइल पर ले सकते हैं।

(5) अगर आपके पास ई-टिकट है और अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसके लिए टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करने की जरूरत नहीं है।

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आपका रिफंड अपने आप अकाउंट में आ जाएगा। वहीं काउंटर टिकट का रिफंड काउंटर से ही मिलेगा।

(6) अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो अपको टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा।

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(7) अगर आपके पास ई-टिकट है और वेटिंग में है। तो आप उससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर वेटिंग में ई-टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो आपको बिना टिकट माना जाएगा। वेटिंग वाला ई-टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था।

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(8) नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास तत्काल का कन्फर्म टिकट है, और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको इसके लिए TDR फाइल करना पड़ेगा। वहीं अगर ट्रेन कैंसिंल हो जाती है तो कैंसिल होने पर भी टीडीआर फाइल करना ही होगा। अन्यथा कोई पैसा नहीं मिलेगा।

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ऐसे में भारतीय रेलवे ने आम आदमियों को एक बार फिर से जोर का झटका दिया है।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

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