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जब चिदंबरम ने पूछा- क्या कार्ति का पिता होने की वजह से हूं जेल में

Shreya
Published on: 28 Nov 2019 10:59 AM IST
जब चिदंबरम ने पूछा- क्या कार्ति का पिता होने की वजह से हूं जेल में
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नई दिल्ली: INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी खारिज कर दी। जिस पर, भ्रष्टाचार मामले में 99 दिनों से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि, क्या वो रंगा-बिल्ला जैसे अपराधी हैं। बता दें कि, साल 1978 में रंगा और बिल्ला को दिल्ली में दो भाई-बहन गीता और संजय चोपड़ा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। साथ ही इन कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई थी। अपहरण और हत्या के मामले में दोनों को साल 1982 में फांसी दे दी गई थी।

मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं- चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सवाल पूछा कि, क्या उन्हें अनुचित तरीके से सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि वो INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी कार्ति चिदंबरम के पिता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि, इस मामले में उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। इस बीच दिल्ली के एक कोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि ये मामला ईडी ने दर्ज किया था।

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सिब्बल- याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि...

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, इसमें यह माना गया है कि, न ही पी चिदंबरम पर भागने का कोई खतरा है और न ही वह किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने के किसी प्रयास में शामिल रहे हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि, इस नतीजे पर पहुंचने के बाद भी हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, अपराध गंभीर है और जमानत दिए जाने पर देश में गलत संदेश जाएगा।

जेल में आज मेरा 99वां दिन

सिब्बल ने कहा कि, जेल में आज मेरा 99वां दिन है और पूरे देश ने कल संविधान दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि, अगर इस मामले में चिदंबरम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिब्बल में कहा कि, चिदंबरम के खिलाफ न तो किसी बेनामी भुगतान, न ही किसी बेनामी संपत्ति, बगैर खुलासे वाला बैंक खाता होना, किसी एसएमएस या किसी ईमेल के बारे में आरोप है, जिसकी वजह से उन्हें इस मामले से जोड़ा जा सके।

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मैं अकेला हूं, जो जेल में हूं

सिब्बल ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता की ओर से कहा कि, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस मामले में जेल में है और बाकी सारे जमानत पर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि, मैं सरगना हूं क्योंकि मैं कार्ति चिदंबरम का पिता हूं। उन्होंने कहा कि, ईडी ने पी. चिदंबरम के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। सिब्बल ने कहा कि, ईडी के आरोपों के अनुसार, ये 10 लाख रुपये का मामला है और कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है यह मामला किसी लेनदेन का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया गया है।

पूर्व वित्त मंत्री की दलील पूरी

बता दें कि, बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री की ओर से दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलील पूरी ली हैं। अब ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता गुरुवार को अपनी दलील शुरू करेंगे। गौरतलब है कि, मंगलवार को ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था और ये दावा किया था कि, उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए वित्त मंत्री के 'प्रभावशाली कार्यालय' का गलत इस्तेमाल किया और इस अपराध की रकम को हड़प गए। ईडी का दावा था कि, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के कारण चिदंबरम बहुत ही चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस समय उनकी उपस्थिति ही गवाहों को डराने के लिए काफी है।

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बता दें कि, सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने कांग्रेस नेता की न्यायित हिरासत की अवधि को 2 हफ्ते बढ़ाने का आदेश दिया था। INX मीडिया केस में पहली बार चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी। इसी बीच ईडी ने 16 अक्टूबर को INX मीडिया केस से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया।

राहुल-प्रियंका ने की चिदंबरम से मुलाकात

वहीं बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चिदंबरम से मुलाकात करने तिहाड़ जेल पहुंचे थे। पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र और सांसद कार्ति ने कहा कि, आज 99 दिन हो गए हैं और 99 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना गलत है। मैं आशा करता हूं कि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और वो जल्द ही घर लौटेंगे।

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