जयपुर: पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, 241 वाहन जब्त

जयपुर में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में 12 और 13 सितम्बर को 241 चालकों को पकड़ा गया है।

Shreya
Published on: 29 April 2023 5:16 PM GMT (Updated on: 29 April 2023 5:17 PM GMT)
जयपुर: पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, 241 वाहन जब्त
X
जयपुर: पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, 241 वाहन जब्त

जयपुर: जयपुर में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में 12 और 13 सितम्बर को 241 चालकों को पकड़ा गया है। इसमें से 79 कार, 153 टू-व्हीलर, एक मिनी बस, एक ट्रक, दो ऑटो, एक टेंपो, एक ट्रैक्टर और 3 लोडिंग वालों को पकड़ा गया है। जयपुर में ये अभियान ट्रैफिक पुलिस डीसीपी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में चलाया गया। इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस में बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां औऱ टू-व्हीलर्स को जब्त किया है।

यह भी पढ़ें: नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सोनिया गांधी ने दिया आदेश

पिछली बार की तुलना में कम हुई संख्या-

डीसीपी राहुल प्रकाश ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या में कमी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती की वजह से लोगों में काफी सुधार हुआ है और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने जो गाड़ियां जब्त की हैं उनसे ट्रैफिक पुलिस का मैदान भर गया है। पुलिस के अनुसार कोर्ट ने भी इश अभियान को सराहा है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है।

यह भी पढ़ें: नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए ये खास जानकारी

होगी ये बड़ी कार्रवाई-

अब जब्त किए गए वाहन कोर्ट से सोमवार को ही छूट सकते हैं। बता दें कि अभी राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है तो चालकों पर पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही सजा होगी। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 3 से 6 साल की सजा और 2 हजार से 3 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। कोर्ट ने पिछली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 5 से 6 हजार का जुर्माना लगाया था और एक अपराधी को 3 महीने की सजा भी सुनाया था।

Shreya

Shreya

Next Story