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हुआ बड़ा खुलासाः झटके में जीते सभी विधायक, आप भी हो जाएंगे हैरान

ऐसे में एडीआर की सिफारिश है कि चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नागरिकों को विधायकों के चुनाव खर्च के बयानों की जांच करने के लिए समय दिया जा सके और चुनाव याचिका के लिए संबंधित दस्तावेजों / प्रमाण आदि को इकट्ठा किया जा सके।

राम केवी
Published on: 13 Jun 2020 1:54 PM IST
हुआ बड़ा खुलासाः झटके में जीते सभी विधायक, आप भी हो जाएंगे हैरान
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रामकृष्ण वाजपेयी

झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में सभी विधायक निर्धारित खर्च सीमा को छुए बगैर ही मामूली खर्च में चुनाव जीत गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 81 विधायकों में से, 33 (41%) विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यय सीमा के 50% से कम के चुनाव खर्च की घोषणा की है। जबकि 81 विधायकों के चुनाव खर्च घोषणाओं के आधार पर, चुनाव में उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि की औसत राशि 14.64 लाख रुपये है, जो व्यय सीमा का 52% है।

पार्टी-वार औसत चुनाव खर्च:

पार्टी वार औसत चुनावी खर्च दर्शाता है कि झामुमो के 30 विधायकों का औसत खर्च 12.89 लाख रुपये (व्यय सीमा का 46.1%) है। भाजपा के 25 विधायकों के लिए, औसत चुनावी खर्च 16.63 लाख रुपये (व्यय सीमा का 59.4%) है। INC से 16 विधायकों के लिए औसत चुनावी खर्च 14.08 लाख रुपये (व्यय सीमा का 50.3%) है। जेवीएम (पी) के तीन विधायकों का औसत चुनावी खर्च 14.83 लाख रुपये (व्यय सीमा का 53%) है। इसके अलावा दो निर्दलीय विधायकों ने व्यय सीमा का 52.5% 14.69 लाख रुपये खर्च किया है।

स्टार प्रचारकों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली और जुलूसों पर खर्च

एडीआर के विश्लेषित किए गए 81 विधायकों में से 58 (72%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के साथ सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि पर धन खर्च किया है। जबकि 23 (28%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के साथ सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि पर कोई धन खर्च नहीं किया है।

स्टार प्रचारकों के बिना सार्वजनिक बैठक, रैली और जुलूसों पर खर्च

विश्लेषण किए गए 81 विधायकों में से 76 (94%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों और बैठकों, जुलूसों आदि पर धन खर्च किया है। जबकि 5 (6%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के बिना सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि पर कोई धन खर्च नहीं किया है।

इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करने पर खर्च

57 (70%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार पर धन खर्च किया है और 24 (30%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया पर कोई धन खर्च नहीं किया है

अभियान कार्यकर्ताओं पर खर्च

78 (96%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अभियान कार्यकर्ताओं पर धन खर्च किया है और 3 (4%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अभियान कार्यकर्ताओं पर कोई धन खर्च नहीं किया है।

अभियान सामग्री पर खर्च

72 (89%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अभियान सामग्री पर धन खर्च किया है और 9 (11%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अभियान सामग्री पर कोई धन खर्च नहीं किया है।

अभियान वाहनों पर खर्च

81 (100%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अभियान वाहनों पर धन खर्च किया है।

विधायकों द्वारा प्राप्त धनराशि का प्रतिशत

विधायकों को प्राप्त कुल धन में से, 25% धन राजनीतिक दलों से लिया गया, 5% विधायकों द्वारा स्वयं जुटाया गया और 70% धन अन्य स्रोतों से जुटाया गया।

विधायक जिन्होंने राजनीतिक दलों से धन जुटाया

विश्लेषण किए गए 81 विधायकों में से 49 (60%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्हें राजनीतिक दलों से धन प्राप्त हुआ है और 32 (40%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्हें राजनीतिक दलों से कोई धन नहीं मिला है।

विधायक जिन्होंने ऋण, उपहार या दान में धन जुटाया

विश्लेषित किए गए 81 में से 80 (99%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्हें किसी अन्य से धन प्राप्त हुआ है सिर्फ एक एमएलए ने घोषणा की है कि उसे किसी व्यक्ति / कंपनी / फर्म / संघों / व्यक्तियों के शरीर आदि से ऋण, उपहार या दान नहीं मिला है।

चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए गए स्व-कोष

विश्लेषित किए गए 81 विधायकों में से, 19 (23%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग किया है और 62 (77%) विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए अपने किसी धन का उपयोग नहीं किया है।

राजनीतिक दलों से उठाया गया औसत धन (पार्टी-वार)

झामुमो के एक विधायक ने औसतन 9.80%, बीजेपी के एक विधायक ने 68.26% उठाया, INC के एक विधायक ने 63.73% उठाया और औसतन JVM (P) से एक विधायक ने केवल 40.12% उठाया।

ऋण, उपहार या दान आदि (पार्टी-वार) के माध्यम से उठाए गए औसत फंड

JMM से औसतन एक विधायक ने दान से अपने चुनाव खर्च के धन का 42.15% उठाया। इसी प्रकार, बीजेपी के एक विधायक ने 13.24%, INC के एक विधायक ने 15.79% और JVM (P) के एक विधायक ने 22.15% धन जुटाया।

तीन विधायकों ने सबसे अधिक चुनाव खर्च किया है।

तीन विधायकों ने सबसे कम चुनाव खर्च किया है

झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने नव निर्वाचित विधायकों द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बाद प्रस्तुत सभी 81 चुनावी व्यय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी हासिल की है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी राज्यों और संघों में जिला चुनाव अधिकारी को अपने चुनाव खर्चों की एक प्रमाणित कापी प्रस्तुत करनी होती है।

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झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये थी। इन चुनाव व्यय दस्तावेजों में सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों पर खर्चों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करना, अभियान कार्यकर्ताओं पर खर्च, उपयोग किए गए वाहनों पर खर्च और अभियान सामग्रियों पर खर्च शामिल हैं।

72 घंटे में अपलोड हो डाटा

दरअसल चुनाव में जीतने वाले प्रत्येक उम्मीद्वार को चुनाव के परिणामों के 30 दिनों के भीतर अपना चुनाव व्यय विवरण दाखिल करना आवश्यक होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव की 20 जनवरी 2020 की समयसीमा के मामले में यह देखा गया कि विजेताओं के चुनाव व्यय विवरण अपलोड नहीं थे। इन्हें तय समय सीमा के बाद सीईओ / डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

एडीआर की यह सिफारिश है कि विधायकों का सार व्यय विवरण (अनुबंध E2) विवरणी की प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

समय सीमा बढ़ाई जाए

परिणामों की घोषणा के 45 दिन बाद किसी विजेता के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने की अंतिम तिथि होती है। आम तौर पर, विधायक 30 दिन बाद अपने चुनाव खर्च के विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह किसी भी आम नागरिक को किसी भी विजेता के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने के लिए 15 दिन का समय देता है।

ऐसे में एडीआर की सिफारिश है कि चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नागरिकों को विधायकों के चुनाव खर्च के बयानों की जांच करने के लिए समय दिया जा सके और चुनाव याचिका के लिए संबंधित दस्तावेजों / प्रमाण आदि को इकट्ठा किया जा सके।

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एडीआर का यह भी कहना है कि चुनावों के दौरान हलफनामे दाखिल करने के लिए विधायकों को एब्सट्रैक्ट इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट (अनुबंध ई 2) और अनुसूची 1 से 10 में किसी भी क्षेत्र को खाली रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा बयानों को एक पठनीय प्रारूप में भरा जाना चाहिए और कथन में राशियों की अधिकता को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।



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राम केवी

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