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आखिरी तारीख़ 31: जल्द निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भुगतान

साल 2020 का सातवां महीना खत्म होने में अब बस 10 दिन ही बचे हैं। सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक राशि जमा करने की इजाजत दी है।

Newstrack
Published on: 22 July 2020 5:53 PM IST
आखिरी तारीख़ 31: जल्द निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भुगतान
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नई दिल्ली। साल 2020 का सातवां महीना खत्म होने में अब बस 10 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इसी महीने के अंतिम दिन से यानी 31 जुलाई से कई ऐसे जरूरी कामों को आपको ध्यान होगा, जो आपकी जेब से सीधे संपर्क में हैं।

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सुकन्या समृद्धि योजना

सबसे पहले पिछले दिनों सरकार ने 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई है, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाने का समय दिया था। इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके थे।

इसके साथ ही सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक राशि जमा करने की इजाजत दी है।

यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो भी जल्दी ही निपटा लें। क्योंकि वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है।

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करदाताओं के लिए

ये जानकारी उन करदाताओं के लिए है, जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी। ऐसे टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करनी थी।

ऐसे में सरकार ने महामारी कोरोना संकट को देखते हुए 31 मार्च 2020 की आखिरी तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था। अब इसे एक बार फिर 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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योजनाओं में निवेश

इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है।

तो मतलब ये है कि आप धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक टैक्स निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स छूट का दावा पा सकते हैं।

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