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लॉकडाउन 2: 20 अप्रैल से ये सेवाएं होंगी शुरु, देखें यहां पूरी लिस्ट
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया था। इस लॉकडाउन में सरकार ने कुछ गतिविधियों और सेवाओं में छूट दी है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया था। इस लॉकडाउन में सरकार ने कुछ गतिविधियों और सेवाओं में छूट दी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में नई छूट की लिस्ट जारी कर दी है, जो की 20 अप्रैल से सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरु होंगी। जिन चीजों में छूट दी गई है, उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताई है। उन्होंने लिखा है कि 20 अप्रैल 2020 से पूरे भारत में जो सेवाएं शुरु होने वाली है, उसकी सूची दी गई है। हालांकि यह कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा।
गाइडलाइन के मुताबिक ही मिलेगी छूट
लिस्ट में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के एक समूह की बैठक के बाद कहा गया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही लॉकडाउन में किसी तरह की छूट होगी। हालांकि राज्य सरकारें अपने राज्यों में अपने तरीके से नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं।
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ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को छूट
Lockdown2.0 पर जारी नई गाइडलाइनंस के मुताबिक, अब ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी कम स्टाफ के साथ काम करने की छूट मिली है। इसके अलावा सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को छूट मिलेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई और बिजली व कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट मिली है।
इनको भी लॉकडाउन में मिलेगा छूट
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और इसके लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति और वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटे वन उत्पाद और बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद को इकट्ठा करने, कटाई और प्रोसेसिंग से छूट दी गई है। 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरु कर दी जाएंगी।
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कल से शुरु होंगी ये सेवाएं और दुकानें
किराना-राशन की दुकानें।
डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
प्लंबरग, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर्स, केबल सर्विसेस, इलेक्ट्रीशियन, कुरियर और डीटीएच।
ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपना काम शुरु कर सकती हैं। डिलीवर के लिए यूज होने वाले वाहनों के लिए मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
20 अप्रैल, 2020 से ये भी सेवाएं भी शुरु हों सकेंगी
सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर
IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें करीब 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकते हैं।
ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
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ग्रामीण इलाकों और खेती-किसानी से जुड़ी ये सेवाएं होंगी शुरु-
ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे।
गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शुरु होगा काम
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस भी शुरु होंगी
फिशिंग ऑपरेशन जैसे- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री को छूट मिली है। यह समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे।
हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुलेगा।
चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री का काम शुरु हो सकेगा। इसके लिए फिलहाल 50 प्रतिशत मजदूर ही काम कर सकेंगे।
दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन शुरु हो सकेगा।
पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां
पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन
पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी
बैंक और ATM भी रहेंगे खुले
बैंक और ATM खुले रहेंगे।
पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी।
डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी।
कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा।
मनरेगा के काम की इजाजत होगी
मनरेगा के काम की अनुमति होगी। इन कामों को करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन उद्योगों को दी गई अनुमति
सरकार ने जिन उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी है, उनमें- ऑप्टिक फाइबर केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्न एवं आभूषण, पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयां तथा सेज एवं निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने ट्रांसफॉर्मर एवं सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट व कंपोनेंट और खाद्य एवं पेय पदार्थो से जुड़े उद्योग को भी काम छूट दे दी है।
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