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मध्य प्रदेश में ऐसा होगा लॉकडाउन 4, CM शिवराज ने किए ये खास एलान

लॉकडाउन 4.0 के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, अब मध्यप्रदेश में सिर्फ 2 जोन ही होंगे, ग्रीन और रेड जोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन-4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा।

Dharmendra kumar
Published on: 19 May 2020 1:04 AM IST
मध्य प्रदेश में ऐसा होगा लॉकडाउन 4, CM शिवराज ने किए ये खास एलान
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भोपाल: लॉकडाउन 4.0 के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, अब मध्यप्रदेश में सिर्फ 2 जोन ही होंगे, ग्रीन और रेड जोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन-4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता, सभी वर्ग, जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से प्राप्त सुझावों के अनुसार लॉकडाउन 4 के लिए निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन- 4 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड और ग्रीन में बांटा गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।

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रेड और ग्रीन जोन वाले जिले

रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का पूरा क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिक निगम के साथ मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे और इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध

लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध रहेगा और केवल बहुत ही जरूरी गतिविधियों की इजाजत होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।

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रेड और ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी और इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

रेड जोन में इन गतिविधियों को मिली अनुमति

रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारनटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट और उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।

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ग्रीन जोन में क्या खुलेगा?

ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। अगर किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते हैं तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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