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लव जिहाद पर बड़ा ऐलान: आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, गृह मंत्री ने दिया ये बयान
मध्य प्रदेश ने कहा कि शादी में धर्मांतरण का दबाव बनाने का दोषी पाए जाने पर दस साल तक की सजा हो सकती है। आगे उन्होंने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक’ 2020 के बारे में बताते कहा कि प्रदेश की सरकार ने पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर फैसला किया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर बड़ा ऐलान किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी में धर्मांतरण का दबाव बनाने का दोषी पाए जाने पर दस साल तक की सजा हो सकती है। आगे उन्होंने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक’ 2020 के बारे में बताते कहा कि प्रदेश की सरकार ने पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर फैसला किया है।
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लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में
एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज भोपाल में थे। यहां उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाया जा रहे कानून को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। आगे 'लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में इसे पेश किया जाएगा'।
इसी कड़ी में गृह मंत्री ने कहा, 'हमारा कानून दूसरे प्रदेश से अलग होगा, अच्छा होगा और सख्त भी होगा। 10 साल की सजा के बारे में आपको पता ही है। संपत्ति कुर्की और पीड़िता को गुजरा भत्ता जैसे विषयों पर भी सरकार की चर्चा चल रही है।'
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फोटो-सोशल मीडिया
'लव जिहाद' के खिलाफ कानून
यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनने जा रहा है। वहीं इस कानून को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की गृह और विधि विभाग के अफसरों के साथ बैठक हो चुकी है।
लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020' विधेयक को पेश कर दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार गिराने की साजिश वाले बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस बारे में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात के मुख्यमंत्री हैं।
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