×

रेपिस्ट कांपेंगे थरथर: मिलेगी मौत की सजा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी गयी है।

Shivani
Published on: 9 Dec 2020 5:02 PM GMT
रेपिस्ट कांपेंगे थरथर: मिलेगी मौत की सजा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला
X

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की उद्धव कैबिनेट ने बुधवार को बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब राज्य में रेप के मामलों में मौत की सजा दी जाएगी। इस बाबत शक्ति एक्ट का मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया, जिसे मंजूरी देने के बाद अब सरकार ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी। इस बात की जानकारी राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी।

रेप पर मौत की सजा देगी महाराष्ट्र सरकार

भारत में बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा न होने के कारण बलात्कारियों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वह अपराध को अंजाम दे कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से अब ऐसे रेपिस्ट कांपेंगे। दरअसल, राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी गयी है।

ये भी पढ़ें : सोनू सूद की प्रॉपर्टी गिरवी: मदद के लिए लिया लोन, ये जान करेंगे और इज्जत

क्या है महाराष्ट्र सरकार का एक्ट:

इस एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। आज इसके मसौदे पर चर्चा के दौरान तय हुआ कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान होगा।

Uddhav Thackeray

इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। वहीं ट्रायल 30 दिनों में होगा।

विधानसभा में पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेज जाएगा प्रस्ताव

कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन चलेगा।

वहीं विधानसभा से प्रस्ताव पास होने पर महाराष्ट्र सरकार इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगी। गौरतलब है कि प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।

ये भी पढ़ें : वैक्सीन से बीमारी: सरकार ने दी चेतावनी, कोरोना के टीके पर कही ये बात…

महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को सराहना करते हुए शक्ति एक्ट को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा को ये कानून महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा।

Shivani

Shivani

Next Story