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महाराष्ट्र में कोरोना संकट: इतने दिन बढ़ा प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

अब राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों (Corona Restrictions) को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, ये भी कहा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

Shreya
Published on: 27 March 2021 9:38 PM IST
महाराष्ट्र में कोरोना संकट: इतने दिन बढ़ा प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
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महाराष्ट्र में कोरोना संकट: इतने दिन बढ़ा प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में महामारी की वजह से प्रभावित होने वाले राज्यों में सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का ही है। यहां पर तेजी से कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) ने बड़ा फैसला किया है।

15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया कोरोना प्रतिबंध

दरअसल, अब राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों (Corona Restrictions) को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, ये भी कहा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार के मुताबिक, अब अगर कोई भी बिना मास्क के देखा जाता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना के तौर पर देने होंगे।

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cm thackrey (फोटो- ट्विटर)

सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा इतना फाइन

इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर मनाही है। अगर किसी ने ये गलती की तो उसे एक हजार रुपये फाइन देना पड़ेगा। वहीं, 27 मार्च से बीच और गार्डेन जैसी सार्वजनिक जगहें रात आठ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक बंद रहेंगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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night curfew (फोटो- सोशल मीडिया)

पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का आदेश

इसके साथ ही शनिवार से सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। थिएटरों, नाटक को बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि रात में फूड डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। मॉल और रेस्तरां शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे प्रदेश में 28 मार्च नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है।

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