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महाराष्ट्र में जारी गाइडलाइंस, जानें लॉकडाउन 4 में क्या खुला- क्या बंद

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उद्धव सरकार ने राज्य में कुछ मामलों में थोड़ी बहुत ही छूट दी है तो वहीं रेड जोन में पहले की ही तरह सख्ती बरकरार है।

Shreya
Published on: 19 May 2020 5:26 PM IST
महाराष्ट्र में जारी गाइडलाइंस, जानें लॉकडाउन 4 में क्या खुला- क्या बंद
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मुंबई: सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown 4) शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इस गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने ज्यादातर फैसले राज्य सरकारों के ऊपर छोड़े हैं। जिसके बाद राज्य सरकार अपने राज्यों में लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर रही हैं। अब इसी क्रम में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उद्धव सरकार ने राज्य में कुछ मामलों में थोड़ी बहुत ही छूट दी है तो वहीं रेड जोन में पहले की ही तरह सख्ती बरकरार है।

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इन चीजों पर जारी रहेंगी बंदिशें

नई गाइडलाइंस मुताबिक, सरकार ने सभी तरह की घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों को बंद रखा है। इसके अलावा मेट्रो सेवा, स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सेंटर्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, खेल, ऑडिटोरियम, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य और सभा पर पाबंदी पहले की ही तरह जारी रखी है। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा होटल भी बंद हैं। हालांकि रेस्टोरंट को फूड पैकेट की होम डिलीवरी करने की अनुमति है।

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राज्य सरकार ने इन दुकानों को खोलने की दी अनुमति

वहीं राज्य सरकार ने रेड जोन से बाहर आने वाले इलाकों को कुछ छूट भी दी हैं। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को संबंधित नगर निगम की नीति के अनुसार खुलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा दुकान, मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। ई-कॉमर्स गतिविधियां भी शुरू होंगी। अनुमति दिए गए निर्माण स्थल खोले जा सकेंगे।

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5 फीसदी वर्कफोर्स के साथ खुलेंगे ये ऑफिस

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के ऑफिस या उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए खोलने के लिए अनुमति दी है। लेकिन इस दौरान केवल 5 फीसदी वर्कफोर्स होने चाहिए। हालांकि अभी सरकार ने टैक्सी और रिक्शा संचालन को शुरू करने की इजाजत नहीं दी है।

पब्लिक और प्रावइवेट परिवहन को दी गई इजाजत

इसके अलावा लॉकडाउन 4 में ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलावा शेष अन्य क्षेत्रों के लिए छूट दी गई हैं। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, अन्य सार्वजनिक खुली जगह पर सिर्फ व्यायाम करने की छुट दी गई है। हालांकि अभी किसी तरह के सामुहिक खेल का आयोजन करने की अनुमति नहीं है। पब्लिक और प्रावइवेट परिवहन को अनुमति दे दी गई है। थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन में चालक सहित तीन लोगों के बैठने की अनुमति दी गई है।

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9 से 5 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

वहीं अंतरराज्यीय बस सेवा को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है, हालांकि केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ। सभी बाजार और दुकानें सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि पहले की ही तरह कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार है। नगर जिला प्राधिकरण हालात के मद्देनजर रेड और नॉन रेड जॉन का निर्धारण करेंगे।

नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी

महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू जारी रखा है। यानि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है।

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