मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा को मिली बड़ी खुशखबरी, NIA कोर्ट ने दी ये राहत

भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को पेशी से छूट दे दी है। बीजेपी सांसद ने कोर्ट से संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

Dharmendra kumar
Published on: 21 Jun 2019 3:09 PM GMT
मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा को मिली बड़ी खुशखबरी, NIA कोर्ट ने दी ये राहत
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मुंबई: भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को पेशी से छूट दे दी है। बीजेपी सांसद ने कोर्ट से संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

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इससे पहले साध्वी ने जब कोर्ट में पेशी के से छूट के लिए अर्जी दी थी तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की छूट दी थी।

अर्जी में साध्वी ने कहा कि वह अब सांसद बन गई हैं, लिहाजा उन्हें हफ्ते में एक दिन के लिए भी कोर्ट आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट दी जाए। कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया।

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साध्वी प्रज्ञा 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। 7 जून को कोर्ट में पेशी के दौरान साध्वी ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुमे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।

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