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Delhi Liquor Policy Case: 'अगर जमानत मिली तो सबूतों-गवाहों को..', मनीष सिसोदिया की जमानत विरोध पर CBI ने HC में कहा
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि, अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति केस में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत पर बुधवार (26 अप्रैल) को सुनवाई हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत में सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू (ASG SV Raju) ने कहा, 'अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला टला। राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब 28 अप्रैल को 4 बजे फैसला सुनायेगा।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया पर आज हाईकोर्ट और राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अलग-अलग केस की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सीबीआई ने कहा, 'बहुत व्यवस्थित और चालाकी पूर्ण तरीके से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया गया। मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर (Vijay Nair, Delhi Liquor Policy Case) मुख्य षड्यंत्रकारी हैं।
CBI- साजिश की गहरी जड़ें
सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि, दिल्ली आबकारी नीति केस में साजिश की गहरी जड़ें हैं। इस मामले में मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट पर अभी संज्ञान लिया जाना शेष है। कोर्ट को बताया गया कि, 'मामले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर काफी करीबी थे। बता दें, विजय नायर AAP के मीडिया प्रभारी रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बैठकों में शामिल होते थे। साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया।'
मनी लॉन्ड्रिंग में फैसला अब 28 को
वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरेंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। अदालत चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा। ज्ञात हो कि, बुच्ची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता के सीएम हैं। मामले में कविता से भी ED पूछताछ कर चुकी है।