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वाहन चालकों को झटका: सिर्फ इतना मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार का बड़ा आदेश

पेट्रोल डीजल के उपभोग की सीमा को मिजोरम सरकार ने तय करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। वाहनों के मुताबिक तय सीमा तक ही ईंधन खरीदने की अनुमति होगी।

Shivani
Published on: 11 Aug 2020 4:02 PM IST
वाहन चालकों को झटका: सिर्फ इतना मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार का बड़ा आदेश
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mizoram orders fuel rationing AMID SHORTAGE due to corona restrictions

मिजोरम : वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने ईंधन खरीद पर बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल की मात्रा एक सीमित लीटर में तय कर दी है। वाहन के हिसाब से अब सीमित पेट्रोल ही मिल सकेगा। ये बड़ा कदम मिजोरम सरकार ने उठाया है। इसके तहत अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर और कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल-डीज़ल भरवाया जा सकता है।

मिजोरम सरकार ने पेट्रोल खरीदने की लिमिट की तय

दरअसल, पेट्रोल डीजल के उपभोग की सीमा को मिजोरम सरकार ने तय करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। वाहनों के मुताबिक तय सीमा तक ही ईंधन खरीदने की अनुमति होगी। सरकार के आदेश के तहत स्कूटर या दो पहिया वाहनों पर सिर्फ 3 लीटर तक पेट्रोल-डीज़ल भरवा सकते हैं तो वहीं कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल मिल सकता है।

कोरोना संकट के चलते पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी

बताया जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में फ्यूल टैंक समय पर पेट्रोल टंकियों पर नहीं पहुंच पा रहे। इसकी वजह से राज्य में पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। हालाँकि सरकार के इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है।

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पेट्रोल-डीजल खरीद की ये है लिमिट

सरकार के आदेश के मुतबिक, स्कूटरों के लिए 3 लीटर और अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर (LMV) ही भरंवाने की इजाजत है। इसके अलावा मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक, जिप्सी में 20 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं। वहीं ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलपंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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इन गाड़ियों में सीमित फ्यूल की छूट :

वैसे तो गाड़ियों के लिए पेट्रोल की लिमिट तय कर दी गयी है लेकिन कुछ बाहनों पर इसकी छूट है। इसके तहत ऐसे वाहन, जो चावल और अन्य खाने पीने की चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, का टैंक फुल करने की इज़ाजत है। यानी सामान ढोने वाले बाहनों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा।

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