TRENDING TAGS :
Delhi Kanjhawala Case: अंजली को 13किमी तक घसीटने वाले चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस
Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी- मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रग मामले में गुरुवार को रोहिणी अदालत नें अहम फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में आरोपियों नें अंजली को टक्कर मार कर कई किलोमीटर तक घसीटा था। हादसे में अंजली की दर्दनाक मौत हो गई थी।
दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में 31 दिसंबर 2022 की रात में एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कार में सवार लोगों को पता था कि अंजली कार के नीचे फंसी हुई है। लेकिन इसके बाद भी कार को नहीं रोका। जब आरोपियों ने कार रोकी तो अंजली का शरीर बुरी तरह से जख्मी हुआ था। शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बचा था।
800 पेज के आरोपपत्र में 120 लोगों का बयान दर्ज
Also Read
मिली जानकारी के अनुसार अंजलि की मौत लगभग 500 मीटर तक घसीटने पर ही हो गई थी। यह पुष्टि रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र से हुई है। आरोपपत्र में अंजली की सहेली निधि, कॉल करने वाले और कई अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया है। आरोपपत्र में 120 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में आरोप दर्ज
Also Read
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी- मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जबकि कोर्ट नें अन्य आरोपियों जैसे- दीपक, आशुतोष और अंकुश पर IPC की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत आरोप लगाया गया है। इन तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त किया गया है। वहीं अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को करेगी।