TRENDING TAGS :
बदल गए बाइक सवारी के नियम, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। इस गाइडलाइन को आप अच्छे तरह से यहां समझ लें।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यातायात सुरक्षा के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। सरकार यातायात को बेहतर बनाने के लिए लगातार यातायात नियमों में परिवर्तन कर रही है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। इस गाइडलाइन को आप अच्छे तरह से यहां समझ लें। क्योंकि इसके बाद बाइक से सवारी करने के नियम और कायदे बदल जाएंगे। आईये जानते हैं सरकार ने किए हैं क्या नए बदलाव।
बदल गए बाइक सवारी के नियम
सरकार की ओर से इससे पहले पिछले महीने भी मोटरसाइकिल पर सवारी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके अनुसार बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इस नियम व बदलाव का मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में यह सुविधा नहीं है।
ये भी पढ़ें- लड़की के साथ मनचले कर रहा था गंदा काम, पिता ने बाइक चलाकर पकड़ा, आगे हुआ ये
बाइक सवारी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन (फाइल फोटो)
इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।
बाइक पर लगाना होगा कंटेनर
बाइक सवारी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन (फाइल फोटो)
ये भी पढ़ें- भारत में दमदार कार: जल्द हो रही लॉन्च, मिल रहे ऐसे बेहतरीन फीचर्स
वहीं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के अनुसार बाइक में हल्का कंटेनर लगाना होगा। जिसकी लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।
बाइक सवारी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन (फाइल फोटो)
ये भी पढ़ें- BJP नेता की सनसनीखेज हत्या: पेड़ से लटका मिला शव, राज्य में पसरा सन्नाटा
हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।