×

जानिए क्यों इन तीन राज्यों में लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल अधिनियम?

नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

Aditya Mishra
Published on: 1 Sep 2019 12:01 PM GMT
जानिए क्यों इन तीन राज्यों में लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल अधिनियम?
X

नई दिल्ली: रविवार आधी रात से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा।

1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से ही यह नियम लागू हो गया है लेकिन तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस कानून को लागू करने में असमर्थता जतायी है।

उधर नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें...370 पर राहुल के बयान का संसद में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान: अमित शाह

मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने दरें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी है ,इसी के चलते मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें मध्य प्रदेश में अभी नहीं लागू होगी।

सरकार पहले इसकी विवेचना करेगी फिर उसके बाद लागू करने पर निर्णय लेगी। इस प्रावधान के तहत काम करने का फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन केन्द्र से बात की जा रही है. लोगों मे पहले जागरूकता लाना जरूरी है उसके बाद एक्टिव किया जाएगा।

पीसी शर्मा ने कहा कि शासन की तरफ से निर्देश नहीं मिलने की वजह से पुलिस एक सितंबर से नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि केंद्र सरकार संसोधित एक्ट को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है।

पीसी शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हेलमेट के लिए 5000 किसी और चीज के लिए 10,000 जो लगाए हैं बहुत ज्यादा हैं। इस पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।

वाहनों के अनाधिकृत उपयोग पर 5,000 का जुर्माना

नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में वाहन चालक को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना था।

ये भी पढ़ें...आज से बैंकों में बड़े बदलाव, कुछ ऐसा रहेगा सितंबर

नाबालिग के अपराध करने 25 हजार रुपये का जुर्माना

इसी तरह नाबालिग द्वारा अपराध करने पर माता-पिता या मालिक दोषी होंगे। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द हो सकता है।

सीट बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में जुर्माने को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह दो-पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।

बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना

बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

वहीं ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया गया है।

वहीं डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर भी अब 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

ड्राइविंग के वक्तद मोबाइल से बात करने पर भी 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

इसके साथ ही सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जबकि इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

2019 के 63 प्रावधानों को किया गया नोटिफाई

बता दें कि सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 के 63 प्रावधानों को नोटिफाई किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अन्य प्रावधानों के लिए मंत्रालय ने नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें...भड़काऊ बयान: एनआरसी और 370 पर ये क्या बोल गए कांग्रेस नेता

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story