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लॉकडाउन का नया नियम: ऑफिस वाले ध्यान से जान लें, जारी रहेगा ये काम
कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में 31 हजार का आकंड़ा पार कर चुका है। वहीं अब तक 1007 लोगों की जान भी जा चुकी है। जबकि सरकार ने महामारी को देश में पैर पसारने ही नहीं दिए, और समय रहते ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में 31 हजार का आकंड़ा पार कर चुका है। वहीं अब तक 1007 लोगों की जान भी जा चुकी है। जबकि सरकार ने महामारी को देश में पैर पसारने ही नहीं दिए, और समय रहते ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। 24 मार्च से 3 मई तक लगाए गए इस लॉकडाउन को पुरा होने में अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं।इस बीच केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन के एक्जिट प्लान पर भी तेजी से काम कर रही है।
वहीं एक आला अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा खुलने वाले ऑफिसों में अगर कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आता है, तो ऑफिस को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा। इस पर सरकार ने कहा है कि बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के 12 घंटे के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है।
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पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा
एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि वर्कप्लेस पर अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो ऑफिस या पूरी बिल्डिंग को नियंत्रण क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। अगर मामले सामने आते हैं तो उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा।
एक आला अधिकारी ने कहा कि ऐसे केस में डीएम हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन बिल्डिंग को तीन महीने के लिए सील करने के कोई निर्देश नहीं हैं।
गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सलाह
वहीं लॉकडाउन के बाद ऑफिस खुलेंगे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, 55 से 60 साल आयु के कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की सलाह दी गई है।
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ये है प्रस्ताव
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में रेड जोन और ग्रीन जोन को ज्यादा से ज्यादा चिह्नित कर उस दिशा में काम करने की जरूरत है, ताकि हालात कुछ हद तक सामान्य हो सके।
साथ ही सूत्रों का ये भी कहना है कि रेड जोन में लॉकडाउन की पूरी रोक के साथ जारी रह सकता है। येलो जोन में कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं, ग्रीन जोन में पूरी तरह मनाही भी हट जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फिलहाल लागू रहेंगे।
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