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शादियों में पाबंदी: इस पर सरकार ने लिया सख्त फैसला, नहीं माना तो मिलेगी सजा

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बताया है कि राज्य में बढ़ते कोरोना केस और वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी होने के कारण वायु की गुणवत्ता और भी खराब हो गया था। बढ़ते प्रदूषण के कारण एनजीटी ने दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए पांबदियों को आगे बढ़ा दिया है।

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Published on: 2 Dec 2020 11:51 AM GMT
शादियों में पाबंदी: इस पर सरकार ने लिया सख्त फैसला, नहीं माना तो मिलेगी सजा
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शादियों में पाबंदी: इस पर सरकार ने लिया सख्त फैसला, नहीं माना तो मिलेगी सजा

नई दिल्ली: शादी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे अवसरों पर बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी देखने को मिलता ही है। आतिशबाजी के कारण बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में हो रहे शादियों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्लीो-एनसीआर के इलाकों में लगाए गए पटाखों पर बैन को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।

एनजीटी ने लिया बड़ा फैसला

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बताया है कि राज्य में बढ़ते कोरोना केस और वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी होने के कारण वायु की गुणवत्ता और भी खराब हो गया था। बढ़ते प्रदूषण के कारण एनजीटी ने दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए पांबदियों को आगे बढ़ा दिया है। एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए है कि शादियों के सीजन में पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है।

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NGT ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम की थी व्यवस्था

देश में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था की थी। ट्रिब्यूएनल ने कहा था कि जिन राज्यों में वायु की गुणवत्ता सही है, उन राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखा छोड़ा जा सकता है। वहीं एनजीटी ने उन शहरों में आतिशबाजी पर लगाए गए पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी है, जहां की वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब है।

एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर लगाए थी पाबंदियां

बता दें कि एनजीटी ने दिवाली सीजन में पटाखें जलाने पर बड़ा फैसला सुनाया था। एनजीटी ने दिल्लीर-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य में 30 नवंबर तक पटाखों पर पाबंदी लगा दी थी। इस दौरान दिवाली पर भी पटाखे जलाने पर रोक थी।

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