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हुए 6 बड़े ऐलान: सरकार का ये तोहफा आपको देगा बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट इंडिया को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इंडस्ट्री को तोहफा देते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट इंडिया को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इंडस्ट्री को तोहफा देते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है। इसके साथ ही मिनीमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर ब़ढ़े सरचार्ज को कम कर दिया है। इन फैसलों से कॉरपोरेटस के बीच खुशी का माहौल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने और GDP विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर उठाया गया सबसे बड़ा कदम है।
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ये हुए हैं ऐलान-
1- कॉरपोरेट टैक्स में होगी कटौती-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव किया है। यह साल 2019-20 में लागू किया जाएगा। इस फैसले के तहत घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। इसमें ये शर्त है कि उस कंपनी को किसी भी तरह की छूट या इन्सेंटिव का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही घरेलू कंपनियों पर सभी सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स रेट 25.17 फीसदी होगा। अभी मौजूदा टैक्स रेट 30 फीसदी है। जो अब ऐलान के बाद 22 फीसदी तक हो जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऐसा करने से सरकार के खजाने पर 1.45 लाख करोड़ रूपये का असर होगा।
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2- मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा-
मैन्युफैक्चरिंग में नए निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करने वालों को 15 फीसदी के दर से भुगतान करना होगा। कंपनियों पर टैक्स रेट सरचार्ज और सेस मिलाकर 17.01 फीसदी होगा। इसके लिए कंपनियों का प्रोडक्शन 31 मार्च, 2023 से पहले लागू होना जरुरी है। पहले ये टैक्स रेट 25 फीसदी तक था जो अब घटकर 15 फीसदी हो गया है।
3- MAT से मिली राहत-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्सेंटिव या छूट का लाभ लेने वाली कंपनियों को राहत दिया है। कंपनियों को MAT यानि कि मिनिमम अल्टनेट टैक्स में राहत दी है। कंपनियों को अब 15 फीसदी दर से MAT का भुगतान करना होगा। इसकी मौजूदा दर 18.5 फीसदी था। इसके अलावा 22 फीसद तक इनकम टैक्स दे रही कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा कुछ कंपनियों से MAT को खत्म कर दिया है।
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4- एफपीआई से सरचार्ज को किया खत्म-
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एफपीआई से सरचार्ज को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट के कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज लागू नहीं किया जाएगा।
5- बॉयबैक टैक्स से छूट-
वित्त मंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 जुलाई, 2019 से पहले शेयर बॉयबैक का ऐलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों को बॉयबैक टैक्स से छूट मिलेगा।
6- सीएसआर खर्च में 2 फीसदी छूट-
वित्त मंत्री ने बताया कि अब सरकार कंपनियों के 2 फीसदी तक के सीएसआर खर्च में, पीएसयू इन्क्यूबेटर्स और सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान आईआईटी भी शामिल होंगे। इससे कंपनियां अब इन्क्यूबेशरन, आईआईटी, एनआईटी और नेशनल लैबोरेट्रीज पर भी अपना 2 फीसदी तक के सीएसआर खर्च कर सकती हैं।
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इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा जताई है कि इन फैसलों के बाद मेक इन इंडिया में निवेस आएगा। साथ ही रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।